जब्त वाहन थाना में तब तक न रखें, जब तक कि जांच के लिए जरूरी नहीं हो : हाइकोर्ट
Published by :Prabhat Khabar News Desk
Published at :06 Jun 2024 12:33 AM (IST)
विज्ञापन

‘जब्त वाहनों को थाना में खुले आसमान के नीचे तब तक रखने की जरूरत नहीं है, जब तक कि जांच के लिए संबंधित वाहन की उपस्थिति जरूरी नहीं हो.’ जब्त वाहन को रिलीज करने के मामले में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने उक्त मौखिक टिप्पणी की है.
विज्ञापन
वरीय संवाददाता (रांची).
‘जब्त वाहनों को थाना में खुले आसमान के नीचे तब तक रखने की जरूरत नहीं है, जब तक कि जांच के लिए संबंधित वाहन की उपस्थिति जरूरी नहीं हो.’ जब्त वाहन को रिलीज करने के मामले में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने उक्त मौखिक टिप्पणी की है. अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित किया और सशर्त मोटरसाइकिल रिलीज करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि जब तक मामला लंबित रहेगा, तब तक प्रार्थी वाहन को न तो बेचेगा और न ही गिरवी रखेगा. संबंधित वाहन का स्वामित्व भी हस्तांतरित नहीं करेगा. वाहन की पहचान में कोई बदलाव या छेड़छाड़ भी नहीं किया जा सकेगा. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि पुलिस द्वारा जब्त वाहनों को थाना में खुले आसमान के नीचे तब तक रखने की जरूरत नहीं है, जब तक जांच के लिए संबंधित वाहन की मौजूदगी जरूरी नहीं हो. इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने अदालत को बताया कि जब्त वाहन का मूल्य प्रतिदिन घटता जा रहा है, क्योंकि इसे पुलिस थाना परिसर में बिना देखभाल के खुले आसमान में रखा गया है. यह भी कहा गया कि भविष्य में अदालत या पुलिस द्वारा मांगे जाने पर मोटरसाइकिल को प्रस्तुत कर देंगे.डोडा की तस्करी मामले में जब्त किया गया था वाहन :
यह मामला पुलिस द्वारा डोडा की तस्करी के दौरान जब्त किये गये वाहन से जुड़ा है. प्रार्थी अनीता देवी ने प्रार्थी ने जब्त मोटरसाइकिल को रिलीज करने के लिए चतरा की निचली अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया था. इसके बाद प्रार्थी ने याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










