वरीय संवाददाता, रांची. सिरमटोली मेकन फ्लाई ओवर रैंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के मामले में प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में सुनवाई हुई. मामले में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव सहित पांच की अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) दाखिल की गयी थी. सभी की याचिका पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी. पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, कुंदरशी मुंडा, निरंजन हेरेंज टोप्पो, सुनीता मुंडा और राहुल तिर्की ने 26 अप्रैल 2025 को याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगायी है. उनकी याचिका पर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सभी पर विरोध मार्च करने और पुलिस द्वारा की गयी बैरिकेडिंग तोड़ने का आरोप है. मालूम हो कि सिरमटोली में केंद्रीय सरना स्थल के सामने से फ्लाई ओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज आंदोलन कर रहे थे. 30 मार्च को प्रशासन ने विवादित स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखा था. मुख्य सड़क पर कई जगह बैरिकेडिंग की गयी थी. इस दौरान आक्रोशित समाज के लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था. इसको लेकर पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव सहित 21 के खिलाफ नामजद और 150 से अधिक अज्ञात पर चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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