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पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई पूरी

Updated at : 11 May 2024 12:25 AM (IST)
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पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई पूरी

जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में हुई सुनवाई

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दस्तावेज की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी इडी का पक्ष सुना. मामले में सुनवाई पूरी हो गयी. अदालत ने आदेश के लिए 14 मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सेना के कब्जेवाली जमीन से संबंधित इडी के अनुसंधान में आये उस साक्ष्य को देखने की मांग की गयी, जिसे इडी ने आरोप पत्र के साथ विशेष अदालत में नहीं रखा है. प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का भी हवाला दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से याचिका दायर कर इडी के अनुसंधान में आये दस्तावेज की मांग की गयी है. बरियातू रोड में सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में इडी ने इसीआइआर-1/2023 दर्ज किया है. इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ इडी ने अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है. पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर चार मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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