रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने पलामू के हुसैनाबाद में बालू के अवैध उत्खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि जमा किये गये बालू की नीलामी की जा चुकी है. नीलामी से सरकार को लगभग पांच करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. प्रतिवादी से 2.26 करोड़ रुपये की मांग की गयी थी. उसके द्वारा जमा नहीं करने के बाद बालू की नीलामी की गयी है. सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि अब इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया है. वहीं प्रार्थी अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने जनहित याचिका दायर कर बालू के अवैध खनन से हो रहे राजस्व के नुकसान को रोकने की मांग की थी.
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