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ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन में तेजी लाने का निर्देश

Updated at : 03 May 2024 12:56 AM (IST)
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जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बोर्ड के गठन में तेजी लाने का निर्देश दिया

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बोर्ड के गठन में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने अपने आदेश में झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाने को कहा. खंडपीठ ने झालसा के सदस्य सचिव को निर्देश दिया कि वह राज्य सरकार के जवाबी हलफनामे में दी गयी लाभकारी योजनाओं की उपलब्धता की पुष्टि करने के लिए सभी डीएलएसए के सचिवों से रिपोर्ट मांगते हुए शपथ पत्र दायर करें. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 14 मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन व ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए योजना लागू करने को लेकर उचित आदेश देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड ट्रांस कलेक्टिव संस्था की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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