Ranchi News : हो विषय की परीक्षा के मामले में हाइकोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का दिया आदेश

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 01 Mar 2025 11:51 PM

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Birsa Munda

हो विषय की परीक्षा में पाठयक्रम से बाहर के 75 प्रतिशत प्रश्न पूछने का

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में हो विषय में पाठयक्रम से बाहर के प्रश्न पूछने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जेएसएससी एक्सपर्ट कमेटी बना कर मामले की जांच कराये तथा उसकी रिपोर्ट के आलोक में हो विषय की परीक्षा के मामले में निर्णय ले. अदालत ने उक्त निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में हो विषय की परीक्षा दो पालियों में ली गयी थी. कक्षा एक से पांच के लिए आयोजित हो विषय की परीक्षा में कक्षा छह से आठ के प्रश्न पूछे गये थे. लगभग 75 प्रतिशत प्रश्न पाठयक्रम के बाहर के थे. जेएसएससी ने कुरमाली, पंच परगनिया व उर्दू विषय की परीक्षा पाठयक्रम से बाहर के प्रश्न पूछने के आधार पर रद्द कर दिया है. अधिवक्ता श्री वत्स ने हो विषय की परीक्षा भी रद्द करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी महेंद्र लुगाई व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी थी. प्रार्थियों ने हो विषय की परीक्षा रद्द करने की मांग की थी. जेएसएससी ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 26001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की है.

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