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शिक्षकों को प्रोन्नति देने के आदेश का पालन करें : हाइकोर्ट

Updated at : 27 Oct 2024 12:26 AM (IST)
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शिक्षकों को प्रोन्नति  देने के आदेश का पालन करें : हाइकोर्ट

आदेश का पालन नहीं हुआ, तो शिक्षा सचिव को हाजिर होना होगा

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वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद जिला में प्रारंभिक विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को ग्रेड-सात में प्रोन्नति नहीं देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. अदालत ने राज्य सरकार को आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि अगर प्रार्थियों को प्रोन्नति देने के मामले में आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अगली सुनवाई के दाैरान स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव सशरीर उपस्थित रहेंगे. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि इसी तरह के एक मामले में लोहरदगा व रांची जिला के शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव से ग्रेड-सात में प्रोन्नति दी गयी है, लेकिन धनबाद जिला में शिक्षकों को ग्रेड-सात में प्रोन्नति नहीं दी जा रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नंदकिशोर सिंह एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी मध्य विद्यालय दुर्गा मंदिर नगरपालिका धनबाद में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. पूर्व में अदालत ने प्रार्थियों की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रोन्नति देने के मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इसके बाद प्रार्थियों को ग्रेड-चार में प्रोन्नति दी गयी, लेकिन उन्हें ग्रेड-सात में प्रोन्नति नहीं दी गयी. प्रार्थियों ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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