13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

रांची विवि कर्मी के मामले में आदेश का पालन करें अन्यथा उच्च शिक्षा निदेशक हाजिर हों

झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने रांची विश्वविद्यालय कर्मी अर्जुन कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक को एकल पीठ के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है.

रांची. झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने रांची विश्वविद्यालय कर्मी अर्जुन कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक को एकल पीठ के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पंचम वेतनमान के अनुमोदन से जुड़े आदेश के अनुपालन के लिए समय प्रदान किया. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं किया गया, तो उच्च शिक्षा निदेशक को सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 19 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रूपेश सिंह ने पैरवी की और एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि अर्जुन कुमार ने अवमानना याचिका दायर की थी. रांची विश्वविद्यालय ने पंचम वेतनमान के तहत वेतन निर्धारण कर अनुमोदन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे विभाग ने गलत बताकर अस्वीकृत कर दिया. प्रार्थी ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी. एकल पीठ ने विभागीय आदेश को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्देश दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel