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डीएसपी राधाप्रेम किशोर को अग्रिम जमानत मिली

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाला के आरोपी डीएसपी राधाप्रेम किशोर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई.

रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाला के आरोपी डीएसपी राधाप्रेम किशोर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के बाद राधाप्रेम किशोर को अग्रिम जमानत दे दी. उन्हें 50-50 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी गयी. गौरतलब है कि मामले में अधिकतर चार्जशीटेड आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें निचली अदालत से किसी को राहत नहीं मिली. जबकि कई चार्जशीटेड आरोपियों को हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने मामले की जांच करते हुए सात जुलाई 2012 को प्राथमिकी दर्ज की थी. 12 साल में जांच पूरी कर सीबीआइ ने 26 नवंबर 2024 को सीबीआइ की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान लेने के बाद आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गयी थीं. वर्तमान में नियुक्ति पाने वाले लोग प्रमोशन पाकर बड़े अधिकारी के तौर पर सेवा दे रहे हैं. कई डीएसपी से प्रमोशन पाकर एसपी बन गये और जिला संभाल रहे हैं. सीबीआइ की जांच में कई खुलासे हुए हैं. तत्कालीन जेपीएससी के सदस्य और को-ऑर्डिनेटर के कहने पर 12 अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाये गये थे. सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में मिले वास्तविक नंबर भी बढ़ाये गये थे. कॉपियों की जांच गुजरात स्थित फोरेंसिक लैब में करायी गयी थी.

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