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Ranchi news : बेंगलुरु की तर्ज पर राजधानी में भी क्राइम कंट्रोल के लिए सीसीटीवी लगाने की नियमावली तैयार

Updated at : 23 Jan 2025 11:43 PM (IST)
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Ranchi news : बेंगलुरु की तर्ज पर राजधानी में भी क्राइम कंट्रोल के लिए सीसीटीवी लगाने की नियमावली तैयार

पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा है. मंजूरी मिलने के बाद पुलिस महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आम लोगों को एसडीओ के माध्यम से नोटिस भेजेगी.

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रांची. बेंगलुरु की तर्ज पर अब राजधानी में भी क्राइम कंट्रोल के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने की नियमावली तैयार की गयी है. पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया है. इस पर सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आम लोगों को एसडीओ के माध्यम से नोटिस भेजने का कार्य करेगी. एक तरह से क्राइम कंट्रोल के लिए आम लोगों की सहभागिता भी इसके जरिये सुनिश्चित की जायेगी. ऐसा नहीं करने पर मजिस्ट्रेट के पास कानूनी कार्रवाई का अधिकार होगा.

बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा लगाये जायेंगे

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा लगाने से संबंधित देश के विभिन्न इलाके में बने कानून के बारे जानकारी एकत्र की जा रही थी. इस दौरान पुलिस मुख्यालय को जानकारी मिली कि बेंगलुरु पुलिस ने एक ऐसा ही कानून बनाकर वहां की सरकार से इसे पास कराया है. इसी के आधार पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए एक मॉडल एक्ट तैयार किया गया है. सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए छोटे लोगों को परेशान नहीं किया जायेगा, बल्कि मॉल, दुकान, पेट्राेल पंप, ज्वेलरी दुकान, होटल सहित अन्य बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा लगाये जायेंगे.

कैमरा की रिकॉर्डिंग को 30 दिन के लिए सुरक्षित रखें

एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि आम लोग सीसीटीवी कैमरा की किसी रिकॉर्डिंग को 30 दिन के लिए सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस वहां से जानकारी हासिल कर सके. इसके अलावा एक्ट पास होने के बाद सरकार के स्तर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि किन लोगों को सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है. संबंधित स्थल पर सीसीटीवी लगाने पर इसके निरीक्षण का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा. यह अधिकार पुलिस को नहीं दिया गया है. अनुराग गुप्ता ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा किसी अपराध के खुलासा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसलिए इसे लगाने की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

दिल्ली की तर्ज पर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की योजना

डीजीपी ने बताया कि राजधानी को और सुरक्षित बनाया जा सके, इसके लिए दिल्ली की तर्ज पर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है. दिल्ली के विभिन्न इलाके में यह एसोसिएशन बना हुआ है. इसका अभिप्राय है गेटेड कम्युनिटी, ताकि रात में कॉलोनी गेट एक निश्चित समय के बाद बंद कर दिया जाये और वहां सुरक्षा की व्यवस्था हो.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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