राजधानी में शर्तों की अनदेखी कर हो रहा बार का संचालन

Updated at : 31 May 2024 1:09 AM (IST)
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राजधानी में क्लब, होटल, रेस्तरां व बार के संचालन में नियमों की अनदेखी करने की सूचना विभाग को मिली है. नियमों की अनदेखी करनेवाले बार संचालकों काे लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गयी है.

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प्रमुख संवाददाता (रांची).

राजधानी में क्लब, होटल, रेस्तरां व बार के संचालन में नियमों की अनदेखी करने की सूचना विभाग को मिली है. नियमों की अनदेखी करनेवाले बार संचालकों काे लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गयी है. विभाग ने लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा है. बार में काम करनेवाले कर्मियों का अनुमोदन भी विभाग से कराने का निर्देश दिया गया है. विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया गया है. सहायक उत्पाद आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग को क्लब, होटल, रेस्तरां व बार में लाइसेंस की शर्तों की अनदेखी करने की सूचना आये दिन मिलती है. इस संबंध में पूर्व में भी समय-समय पर निर्देश जारी किया गया है. इसके बाद भी लाइसेंस की शर्तों की अनदेखी करना खेद का विषय है एवं यह घोर अनियमितता दर्शाता है. ऐसे में फिर से यह निर्देश दिया जाता है कि बार का संचालन विभागीय नियमानुसार व लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप किया जाये एवं सभी कागजात अपडेट रखा जाये. सभी क्लब, होटल, रेस्तरां व बार संचालक को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि निरीक्षण के क्रम में अगर किसी प्रकार की अनियमितता पायी गयी, तो कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी.

ये हैं शर्तें

– बार में 21 वर्ष से कम आयुु वाले को नहीं दी जा सकती शराब

– प्रस्तावित स्थल का विभाग द्वारा अनुमोदित ब्लू प्रिंट, नक्शा एवं लाइसेंस की प्रति परिसर में हो. अनुमोदित नक्शा में किसी प्रकार का विचलन नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने को कहा गया है. – स्टॉक पंजी एवं काउंटर पंजी को अपडेट रखना – पैग माप प्रमाण पत्र अपडेट रखना

– बार काउंटर पर कार्य करने वाले सभी कर्मी का अनुमोदन उत्पाद विभाग से कराना – बार को विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में बंद कराना सुनिश्चित करें – बार में 21 वर्ष से कम आयुु के किसी व्यक्ति को शराब की बिक्री नहीं करना – परिसर में किसी प्रकार का मादक पदार्थ की बिक्री नहीं करना

हो रही जांच, विशाल सिंह बिना लाइसेंस के कैसे चला रहा था बार :

एस्ट्रीम स्पोर्टस बार में मारपीट और हत्या मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है. कमेटी ने विभाग के निर्देश के अनुरूप जांच भी शुरू कर दी है. जांच कमेटी बार में हुई घटना की जांच के साथ इस बात की भी जांच कर रही है कि बार का संचालन विशाल सिंह किस आधार पर कर रहा था. जबकि बार संचालन के लिए जारी लाइसेंस में उसके नाम का कहीं जिक्र भी नहीं है. ऐसे में विशाल सिंह कौन हैं और बार के संचालन के लिए किसने उसके नाम का अनुमोदन किया. इसकी भी जांच हो रही है. इसके अलावा बार का संचालन विभाग के नियमों के अनुरूप हो रहा था कि नहीं इसकी भी जांच हो रही है. जांच कमेटी में उत्पाद निरीक्षक रजनीश कुमार, अवर निरीक्षक प्रकाश मिश्र, अभिषेक कुमार व रूपेश कुमार शामिल हैं.

एस्ट्रीम स्पोर्टस बार का रद्द हो सकता है लाइसेंस :

एस्ट्रीम स्पोर्टस बार का लाइसेंस रद्द होगा. नियम के अनुरूप बार का लाइसेंस सबलीज करने का कोई प्रावधान नहीं है. बार का लाइसेंस उदय सिंह के नाम से जारी किया गया है, जबकि इसका संचालन विशाल सिंह द्वारा किया जा रहा था. यह लाइसेंस की शर्त के अनुरूप नहीं है. ऐसे में जांच रिपोर्ट की आधार पर बार का लाइसेंस रदद् हो सकता है.

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