वरीय संवाददाता, रांची. चतरा जिला के टंडवा थाना क्षेत्र स्थित सीसीएल की परियोजना में नौकरी और मुआवजा घोटाला मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सीआइडी जांच का आदेश दिया है. यह जांच का आदेश एक शिकायत के आधार पर दिया गया है. इसमें बताया गया था कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर मुआवजा वितरण और नौकरी देने का काम किया गया है. मामले में संगठित तरीके से सरकारी कर्मियों और सीसीएल के अधिकारियों के सहयोग से फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्जी रैयतों, विस्थापितों और भू- माफियाओं ने मुआवजा लेने और नौकरी लेने का काम किया है. इसलिए इस मामले की एसीबी या सीआइडी से जांच करायी जाये. इसी के आधार पर सीआइडी जांच का आदेश दिया गया है. सीआइडी के अधिकारी इस मामले में जल्द ही चतरा जिला के पुलिस पदाधिकारी के साथ मामले को लेकर टंडवा थाना में दर्ज केस की समीक्षा करेंगे और इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर डीजीपी को देंगे. टंडवा थाना में 29 मार्च को 22 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस : मामले को लेकर 29 मार्च 2025 को टंडवा थाना में 22 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ था. दर्ज केस में सूरन भुईया, सीमा भुईया, सरिता देवी, बुधन बेदिया, गोपी भुईया, किशन भुईया, पूनम कुमारी, मनोहर राम, करण भुईया, अमित कुमार, विजय भुईया, बिरन कुमार भुईया, कुलेश्वर कुमार, इस्माइल अंसारी, मो इब्राहिम, मो रिजवान, अनवर अंसारी, आफताब अंसारी, सगुफ्ता अंजुम, नुमान अंसारी, मोहसिन कमल और खुर्शीद को आरोपी बनाया गया था. दर्ज केस में पुलिस को बताया गया था कि अंचल कार्यालय में भूमि के नक्शा में छेड़छाड़ कर सीसीएल पिपरवार क्षेत्र में अवैध तरीके से नौकरी और मुआवजा लेने का काम किया गया. इसकी जानकारी मिलने के बाद जिला स्तर से छह सदस्यीय टीम ने जांच की थी. जांच में पाया गया कि वैसे लोग जो भूमि अधिग्रहण क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं, उन्होंने भी धोखाधड़ी से नौकरी प्राप्त की है. प्राथमिकी में नामजद सभी लोगों ने सीसीएल में नौकरी प्राप्त की है.
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