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विधि विभाग वाणिज्यकर विभाग के पूर्व सलाहकार पर प्राथमिकी के पक्ष में

बिना जांच किये व्यापारिक संस्थानों का निबंधन कर टिन आवंटित किया गया था रांची : विधि विभाग ने वाणिज्यकर विभाग के पूर्व सलाहकार व सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त युगल किशोर समेत चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है. हालांकि सरकार ने विधि विभाग की राय के बाद इस मामले में […]

बिना जांच किये व्यापारिक संस्थानों का निबंधन कर टिन आवंटित किया गया था
रांची : विधि विभाग ने वाणिज्यकर विभाग के पूर्व सलाहकार व सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त युगल किशोर समेत चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है. हालांकि सरकार ने विधि विभाग की राय के बाद इस मामले में महाधिवक्ता की भी राय मांगी है. एसीबी ने इन चारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी. एसीबी की ओर से वाणिज्यकर विभाग को लिखे गये पत्र में कहा गया था कि सरकार के निर्देश पर प्रारंभिक जांच के लिए मामला (पीए 11-15) दर्ज किया गया था.
जांच में पाया गया कि करीब 9086 ट्रक कोयला की बिक्री के लिए कम कीमत का बिल तैयार किया गया. इस मामले में भद्रकाली ट्रेडिंग कंपनी, दक्षिणेश्वरी सेल्स और राशि ट्रेडिंक कंपनी के नाम के ‘टिन’ पर फर्जी परमिट लगा कर कोयला की खरीद-बिक्री की गयी.
इसके लिए राशि ट्रेडिंग के ‘ टिन ’20641906133, भद्रकाली के ‘टिन’20831905271 और दक्षिणेश्वरी ट्रेडिंक के ‘टिन’ 20631906403 का इस्तेमाल किया गया. जांच में कोई संस्थान अपने पते पर नहीं पाया गया. अर्थात इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ठिकानों की सही-सही जांच किये बिना ही उनका निबंधन कर टिन आवंटित किया गया. इन व्यापारिक संस्थानों का निबंधन रामगढ़ में पदस्थापित तत्कालीन अधिकारी सुरेश सेराफिम और युगल किशोर ने की थी. इस मामले में तत्कालीन लिपिक बैजनाथ राम और प्रधान लिपिक कृष्ण कुमार वर्मा की भी संलिप्तता है. इसलिए इन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दें.
विभाग ने एसीबी के इस अनुरोध पत्र को विधि विभाग के पास भेज दिया था. विधि विभाग ने मामले की समीक्षा के बाद एसीबी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने पर सहमति दे दी. हालांकि विभाग ने विधि विभाग के बाद इस मामले में महाधिवक्ता की भी राय लेने का निर्देश दिया. इसके बाद इस मामले को महाधिवक्ता के पास भेज दिया गया है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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