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शिक्षक नियुक्ति में सात जिलों में पिछड़ाें को आरक्षण नहीं

30 Dec, 2016 12:42 am
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शिक्षक नियुक्ति में सात जिलों में पिछड़ाें को आरक्षण नहीं

रांची:राज्य के 13 अनुसूचित जिला में से मात्र छह जिला में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. सात जिलों में नियुक्ति में इनके लिए आरक्षित कोटे की सीट नहीं है. इन जिले के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के साथ अनारक्षित कोटे में आवेदन जमा करना होगा. रांची, […]

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रांची:राज्य के 13 अनुसूचित जिला में से मात्र छह जिला में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. सात जिलों में नियुक्ति में इनके लिए आरक्षित कोटे की सीट नहीं है. इन जिले के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के साथ अनारक्षित कोटे में आवेदन जमा करना होगा.

रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ व साहेबगंज अनुसूचित जिले हैं. इनमें से खूंटी, गुमला सिमडेगा, लोहरदगा, चाईबासा, लातेहार व दुमका में पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित नहीं है. रांची में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सीट आरक्षित है, पर पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीट उपलब्ध नहीं है.

आठ हजार से ज्यादा पद हैं : 13 अनुसूचित जिला में कुल 8,423 पद हैं, जिसमें से सात जिला में पिछड़ा वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं है. छह जिलाें में लगभग 500 पद आरक्षित हैं. इन जिलों में केवल जिला के स्थानीय निवासी ही आवेदन जमा कर सकते हैं. अनुसूचित जनजाति के लिए चिह्नित पदों में से दो प्रतिशत पद आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा, पर आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर पद को अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी से उस पद को भर दिया जायेगा.
जिलास्तरीय हुआ हाइस्कूल शिक्षक का पद
हाइस्कूल शिक्षकों का पद अब जिलास्तरीय हो गया है. इससे पूर्व हाइस्कूल शिक्षकों का पद राज्यस्तरीय था. नयी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इसे जिलास्तरीय किया गया है. ऐसे में अब हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में भी जिला आरक्षण रोस्टर प्रभावी होगा. शिक्षक नियुक्ति में एक अभ्यर्थी एक ही जिला से आवेदन जमा कर सकते हैं. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक जिला में आवेदन जमा किया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी स्वत: रद्द हो जायेगी. वैसे अभ्यर्थी जो स्नातक में विषय के आधार पर एक से अधिक विषय की अर्हता रखते हैं, वे एक से अधिक विषय के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं. अभ्यर्थी को विकल्प एक जिला में ही रखना होगा. शिक्षक नियुक्ति में दो जून 2016 के बाद निर्गत झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा.
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