रांची: सरकार ने पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती करने करने का आदेश दिया है. साथ ही ऐसे स्थलों पर नशाखोरी पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है.
अपर मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने इससे संबंधित आदेश सभी जिला उपायुक्तों व पुलिस अधिकारियों को भेजा है. पर्यटन विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जिलों के पिकनिक स्पॉट और पर्यटक स्थलों पर उचित सुरक्षा, बिजली और सफाई की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. वहीं खतरनाक स्थलों पर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है. नौका विहार के लिए क्षमता से अधिक और बिना लाइफ जैकेट के नौका में चढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गयी है. नौका विहार की जगह पर शिकायत व सुझाव पेटी और बोर्ड लगाना अनिवार्य है. इस पर डीसी, एसएसपी, एसडीओ व क्षेत्र के थाना प्रभारी और बीडीओ का फोन नंबर लिखने का निर्देश है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकें. संबंधित अधिकारियों को नौका विहार की सुरक्षा में किसी तरह की आशंका होने पर नौका विहार तुरंत बंद कराने का निर्देश दिया गया है. पिकनिक या पर्यटक स्थल पर नशाखोरी रोकने की जिम्मेवारी संबंधित थाना प्रभारी को दी गयी है.
पंचायत क्षेत्रों में पड़नेवाले पर्यटन स्थलों पर पंचायत के लोगों को सफाई और पार्किग व्यवस्था की जिम्मेवारी देने का आदेश है. पंचायत सदस्यों की बैठक में पार्किग के लिए सामान्य फीस तय करने और इसके अनुरूप वसूली करने का निर्देश है.
खास बातें
पिकनिक स्पॉट पर नशाखोरी पर पाबंदी
बगैर लाइफ जैकेट के नौका विहार पर पाबंदी
नौका में क्षमता से अधिक लोगों को चढ़ने पर पाबंदी
खतरेवाली जगह पर बोर्ड लगाने का निर्देश
पिकनिक व पर्यटन स्थलों पर लगातार गश्ती का आदेश

