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झारखंड: राज्य निर्वाचन आयोग ने की घोषणा, आचार संहिता लागू, पंचायत चुनाव 22 नवंबर से

Updated at : 09 Oct 2015 6:58 AM (IST)
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झारखंड: राज्य निर्वाचन आयोग ने की घोषणा, आचार संहिता लागू, पंचायत चुनाव 22 नवंबर से

रांची: राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है. पूरे राज्य में चार चरणों में चुनाव कराये जायेंगे. पहले चरण के लिए 22 नवंबर, दूसरे के लिए 28 नवंबर, तीसरे के लिए पांच दिसंबर और चाैथे के लिए 12 दिसंबर को मतदान कराये जायेंगे. पहले व दूसरे चरण के […]

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रांची: राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है. पूरे राज्य में चार चरणों में चुनाव कराये जायेंगे. पहले चरण के लिए 22 नवंबर, दूसरे के लिए 28 नवंबर, तीसरे के लिए पांच दिसंबर और चाैथे के लिए 12 दिसंबर को मतदान कराये जायेंगे. पहले व दूसरे चरण के लिए छह दिसंबर, तीसरे केलिए 13 व अंतिम चरण के लिए 19 दिसंबर काे मतगणना हाेगी. 23 अक्तूबर काे पहले चरण की अधिसूचना के साथ ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हाे जायेगी.

राज्य निर्वाचन आयुक्त शिव बसंत ने गुरुवार काे गृह सचिव एनएन पांडेय, डीजीपी डीके पांडेय, पंचायती राज सचिव प्रवीण शंकर, आइजी ऑपरेशन एसएन प्रधान समेत कई वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की. इसके साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हाे गयी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रयुक्त मतदाता सूची के आधार पर ही राज्य में पंचायत चुनाव कराये जा रहे हैं. यह चुनाव दलगत नहीं होगा.

चुनाव कार्य में किसी राजनीतिक दल की संलिप्तता पाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक राज्य के ज्यादातर जिलों में चार चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे. सबसे कम दाे चरणों में केवल कोडरमा और जामताड़ा में ही चुनाव होंगे. शेष जिलों में तीन या चार चरणों में चुनाव कराये जायेंगे.

बैलेट पेपर से वोट, नोटा का ऑप्शन नहीं
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत ने बताया : पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से संपन्न होगा. एक मतदाता वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिये चार वोट डालेगा. सभी पदों के लिये अलग-अलग रंगों का बैलेट पेपर होगा. श्री बसंत ने बताया कि निर्धारित नियमों के मुताबिक बैलेट पेपर पर नोटा का ऑब्शन नहीं होगा. मतदाताओं को बैलेट पेपर पर इनमें से कोई नहीं का विकल्प नहीं मिलेगा.

शहरी क्षेत्र आचार संहिता से बाहर
श्री बसंत ने कहा : पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गयी है. अब चुनाव अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों में नयी योजनाओं की घोषणा या शिलान्यास नहीं किया जायेगा. चालू योजनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. राज्य के शहरी निकाय क्षेत्र आचार संहिता से बाहर रहेंगे. केंद्र व राज्य सरकार की नयी-पुरानी योजनाओं पर भी आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा.

चुनाव कार्यक्रम
पहला चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण चाैथा चरण
चुनाव की अधिसूचना 23 अक्तूबर 29 अक्तूबर 05 नवंबर 12 नवंबर
नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्तूबर 05 नवंबर 12 नवंबर 20 नवंबर
स्क्रूटनी 31 अक्तूबर से 02 नवंबर 06 नवंबर से 09 नवंबर 14 नवंबर से 16 नवंबर 21 नवंबर से 23 नवंबर
नाम वापसी की तिथि 03 नवंबर व 04 नवंबर 10 नवंबर से 12 नवंबर 18 नवंबर से 19 नवंबर 24 से 26 नवंबर
चुनाव चिह्न आवंटन 05 नवंबर 14 नवंबर 20 नवंबर 27 नवंबर
मतदान की तिथि 22 नवंबर 28 नवंबर 05 दिसंबर 12 दिसंबर
मतगणना की तारीख 06 दिसंबर 06 दिसंबर 13 दिसंबर 19 दिसंबर

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