संजीवनी मामले में सीबीआइ की चाजर्शीट

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 10 Jan 2015 5:47 AM

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श्याम किशोर की जमानत याचिका खारिज संजीवनी मामले में आरोपी श्याम किशोर गुप्ता ने तीन अलग-अलग मामलों में जमानत याचिका दाखिल की थी. ये मामले लोअर बाजार थाना कांड संख्या 305/12, अनगड़ा थाना कांड संख्या 34/12, ओरमांझी थाना कांड संख्या 70/12 से संबंधित थे. सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों मामले में श्याम किशोर गुप्ता […]

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श्याम किशोर की जमानत याचिका खारिज
संजीवनी मामले में आरोपी श्याम किशोर गुप्ता ने तीन अलग-अलग मामलों में जमानत याचिका दाखिल की थी. ये मामले लोअर बाजार थाना कांड संख्या 305/12, अनगड़ा थाना कांड संख्या 34/12, ओरमांझी थाना कांड संख्या 70/12 से संबंधित थे.
सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों मामले में श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दी.
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सत्यप्रकाश की अदालत में संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला से संबंधित मामले (सदर 95/2012) में सीबीआइ की ओर से चाजर्शीट दाखिल की गयी है.
जिनके खिलाफ चाजर्शीट दाखिल की गयी, उनमें श्याम किशोर गुप्ता, मनोज कुमार, जेडी नंदी, अनामिका नंदी एवं पीपी लाला के नाम शामिल हैं. इस मामले में छह लाख 80 हजार रुपये की राशि ठगी गयी थी.
संजीवनी से जुड़े एक अन्य मामले (सदर-102/12) में सीबीआइ ने अदालत में अंतिम प्रपत्र जमा किया. इस मामले में श्याम किशोर गुप्ता, अनामिका नंदी, अब्दुल वहाब व सुरजीत गोस्वामी आरोपी थे. यह मामला जुमार पुल के पास बूटी बस्ती के पास 1500 स्क्वायर फीट जमीन से संबंधित मामला है. मामले के सूचक नागेश्वर गोप थे.
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