रांची : आठवीं तक ही पढ़ा सकने के मुद्दे पर मांगा स्पष्टीकरण

Updated at : 21 Jan 2020 8:45 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : आठवीं तक ही पढ़ा सकने के मुद्दे पर मांगा स्पष्टीकरण

रांची : झारखंड के निशक्तता आयुक्त सतीश चंद्र ने एक मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दिल्ली, भारतीय पुनर्वास परिषद दिल्ली, निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखंड तथा सभी जिला पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक से कहा है कि वह विशेष शिक्षकों द्वारा सिर्फ पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ा सकने के तथाकथित मुद्दे पर 15 दिनों […]

विज्ञापन
रांची : झारखंड के निशक्तता आयुक्त सतीश चंद्र ने एक मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दिल्ली, भारतीय पुनर्वास परिषद दिल्ली, निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखंड तथा सभी जिला पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक से कहा है कि वह विशेष शिक्षकों द्वारा सिर्फ पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ा सकने के तथाकथित मुद्दे पर 15 दिनों के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करें.
आयुक्त ने अपने कोर्ट में प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ झारखंड बनाम उपरोक्त के मामले में सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं. दोनों के अधिनियम अलग-अलग हैं, जो एक दूसरे पर अतिक्रमण व हस्तक्षेप नहीं कर सकते. दरअसल अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अपनी एक अधिसूचना के जरिये बीएड स्पेशल व डीएड स्पेशल कोर्स वाले विशेष शिक्षकों को सिर्फ पहली से आठवीं कक्षा तक ही पढ़ाने को मान्यता दी है.
इस आलोक में झारखंड के विशेष शिक्षकों के सामने समस्या आ गयी है. उन्हें नौंवी से 12 वीं कक्षा के लिए मान्यता नहीं दी जा रही है. पर अायुक्त के कोर्ट ने कहा है कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा धारक प्रशिक्षित विशेष शिक्षक को पहली से आठवीं कक्षा तक के लिए पढ़ाने को मान्य करना विधिसम्मत प्रतीत नहीं हो रहा है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola