खतरे में विधायक ढुल्लू की विधायकी, विधानसभा स्पीकर से की गयी शिकायत
Updated at : 10 Jan 2020 5:26 AM (IST)
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रांची : बाघमारा से भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो की विधायकी खतरे में है. बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (बियाडा) के पूर्व चेयरमैन और सामाजिक कार्यकर्ता बिजय कुमार झा ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने श्री महतो का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है. श्री […]
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रांची : बाघमारा से भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो की विधायकी खतरे में है. बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (बियाडा) के पूर्व चेयरमैन और सामाजिक कार्यकर्ता बिजय कुमार झा ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने श्री महतो का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है. श्री झा ने केरल के एक विधायक के निर्वाचन को रद्द करनेवाले सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला भी दिया है.
श्री झा ने अपने आवेदन के साथ वर्ष 2005 में केरल के विधायक पी जयराजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति भी संलग्न की है. साथ ही कहा है कि ढुल्लू महतो को अलग-अलग मामलों में कुल 72 महीने की सजा हो चुकी है. चूंकि केरल के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट विधायक के निर्वाचन को रद्द कर चुका है.
इसलिए ढुल्लू महतो की भी विधायकी खत्म होनी चाहिए. उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में दो साल से अधिक की सजा हो जाती है, तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जाता.
- बियाडा के पूर्व चेयरमैन ने स्पीकर को लिखा पत्र, ढुल्लू महतो का निर्वाचन रद्द करने की मांग की
- केरल के एक विधायक के निर्वाचन को रद्द करनेवाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की ओर ध्यान आकृष्ट कराया
श्री झा ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट-1951 के सेक्शन 8(3) के उस प्रावधान की ओर स्पीकर का ध्यान आकृष्ट कराया है, जिसमें कहा गया है कि ‘न्यूनतम दो साल की सजा’ तय करते समय व्यक्ति को मिली पूरी सजा को जोड़कर देखा जायेगा.
श्री झा का कहना है कि ढुल्लू महतो को भले एक मामले में दो साल से अधिक की सजा नहीं हुई हो, लेकिन उन्हें अलग-अलग मामलों में जो सजा हुई है, वह 72 महीने यानी छह साल हो जाती है. इस लिहाज से वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जाते.
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