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बीटेक छात्रा हत्याकांड : दोस्त बंटी की सहायता से फोन पर पुलिस की गतिविधियों की जानकारी लेते रहता था राहुल, फैसला आज
15-16 दिसंबर 2016 की रात बूटी बस्ती निवासी बीटेक छात्रा की हुई थी हत्या रांची : बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या का मुजरिम राहुल कुमार फोन पर अपने दोस्त से मामले में पुलिस की गतिविधि की जानकारी लेते रहता था. साथ ही मां-बाप व भाई-बहन के संपर्क में था. मां-बाप फरारी की अवधि […]
15-16 दिसंबर 2016 की रात बूटी बस्ती निवासी बीटेक छात्रा की हुई थी हत्या
रांची : बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या का मुजरिम राहुल कुमार फोन पर अपने दोस्त से मामले में पुलिस की गतिविधि की जानकारी लेते रहता था. साथ ही मां-बाप व भाई-बहन के संपर्क में था. मां-बाप फरारी की अवधि में उसे आर्थिक मदद पहुंचाते थे. सीबीआइ द्वारा दायर आरोप पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है.
मुजरिम का असली नाम राहुल कुमार है. लेकिन आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने और खुद को बचाये रखने के लिए वह छह (राहुल कुमार, राहुल राज, राज श्रीवास्तव, रॉकी राज, आर्यन, अंकित) अलग-अलग नामों से जाना जाता था. रांची में घटना को अंजाम देने से पहले से उसके खिलाफ बिहार और यूपी में दुष्कर्म, चोरी सहित अन्य आरोपों में 10 प्राथमिकी दर्ज थी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि राहुल बूटी बस्ती के दुर्गा मंदिर परिसर में बने कमरे में रहता था. अक्षय कुमार उर्फ बंटी, राहुल को पहले से जानता था. बंटी ने ही उसे रहने के लिए मंदिर परिसर में कमरा दिलवाया था. सितंबर 2016 के अंतिम सप्ताह से वह वहां रहने लगा. वह हमेशा देर रात अपने कमरे में लौटता था. पूछने पर रोजी रोटी के लिए टेंपो चलाने की बात कहता था. वह छात्रा के बारे में बंटी से पूछता रहता था.
एक बार वह छात्रा के पिता के घर किराये पर कमरा लेने के लिए भी गया था. हालांकि छात्रा के पिता ने उसे कमरा नहीं दिया. 15-16 दिसंबर 2016 की रात को दुष्कर्म और हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद वह दोबारा घटना स्थल पर गया था. इसके बाद वह रांची से फरार हो गया. फरारी के दौरान वह बंटी को फोन कर घटना के सिलसिले में पुलिस की गतिविधि की जानकारी लेते रहता था.
जांच में इस बात की जानकारी मिली कि मंदिर परिसर में रहने के दौरान वह बंटी से लिये गये फोन का इस्तेमाल करता था. यह फोन घटना के दिन यानी 15-16 की आधी रात से दूसरे दिन 10 बजे तक बंद था. 22 अगस्त 2018 के बाद से उसने दूसरे फोन (7903409121) का इस्तेमाल करना शुरू किया. यह फोन सुंदर विहार के घर से चुराया गया था.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई कि घटना का समय भी आधी रात का है. रिपोर्ट में कहा गया है कि फाॅरेंसिक लैब की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि राहुल ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने के लिए छात्रा की हत्या की. साथ ही बिस्तर, छात्रा के कपड़े और छात्रा के चेहरे को जलाने की कोशिश की ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके. मुजरिम ने सबूतों को जलाने के लिए सर्वो और कैस्ट्रॉल-4 ब्रांड के इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया था.
रांची से पहले बिहार व यूपी में दुष्कर्म, चोरी और अन्य मामले में 10 प्राथमिकी दर्ज थी
सबूतों को जलाने के लिए सर्वो और कैस्ट्रॉल-4 ब्रांड के इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया
राहुल की मां ने बंटी पर बेटे को बिगाड़ने का आरोप लगाया
दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद राहुल की मां ने बंटी पर अपने बेटे को बिगाड़ने का आरोप लगाया है. राहुल की मां उर्मिला देवी ने कहा है कि बंटी ही उसे रांची ले गया था. राहुल पहले ऐसा नहीं था. उसे बंटी ने बिगाड़ा है. उमेश प्रसाद ने भी अपने बेटे को बिगाड़ने का आरोप बंटी पर लगाया है. उन्होंने कहा का बेटे के मामले में अदालत का फैसला मान्य है. न्यायालय सर्वोपरि है. उसे आगे न्याय मिलेगा.
राहुल कुमार उर्फ राहुल राज उर्फ राज श्रीवास्तव तक कैसे पहुंची सीबीआइ
जांच शुरू करने के बाद सीबीआइ ने पुलिस से रांची स्थित फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज लिये. इसके बाद पुलिस द्वारा जुटाये गये सबूतों को दिल्ली स्थित फॉरेंसिक लैब भेजा. लैब ने युवती के शरीर और नाखून से जुटाये गये सबूतों की जांच के बाद इसे एक ही व्यक्ति का बताया. इससे सीबीआइ इस नतीजे पर पहुंची कि दुष्कर्म और हत्या की घटना को एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया है.
इसके बाद सीबीआइ ने दुर्गा मंदिर परिसर में बने कमरे से घटना के बाद से गायब युवक की जानकारी के लिए बंटी और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अनिल ओहदार व अन्य से पूछताछ की. इसी बीच सीबीआइ को पता चला कि पटना महिला थाना में भी राहुल के नाम पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है. पुलिस ने इस मामले में उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दायर किया. उसके पिता का नाम उमेश प्रसाद और मां का नाम निर्मला देवी है. वह नालंदा जिले के एकंगर सराय थाने के धुरगांव का रहनेवाला है. पटना पुलिस से राहुल का पता जुटाने के बाद सीबीआइ उसके माता-पिता के पास पहुंची. माता-पिता के खून का नमूना लेकर दिल्ली स्थित फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा.
डीएनए जांच में पुष्टि हुई कि नालंदा निवासी उमेश प्रसाद और निर्मला देवी ही उस अपराधी के माता-पिता हैं, जिसने इंजीनियरिंग की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या की है. इस बीच सीबीआइ को यह भी पता चला कि राहुल को लखनऊ पुलिस ने 11 अप्रैल 2019 को चोरी की नीयत से घर में घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
सीबीआइ ने कोर्ट से अनुमति लेने के बाद लखनऊ जेल में जाकर राहुल के खून का नमूना लेकर फॉरेंसिक लैब में भेजा. जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि दुष्कर्म और हत्या को अंजाम देनेवाला अपराधी राहुल ही है. डीएनए जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद सीबीआइ के अनुरोध पर कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया. इसके बाद उसे लखनऊ जेल से लाकर रांची स्थित सीबीआइ कोर्ट में पेश किया गया.
बीटेक छात्रा हत्याकांड के बाद सुलग उठी थी रांची
रांची : बूटी बस्ती निवासी बीटेक छात्रा की हत्या के बाद राजधानी रांची सुलग उठी थी़ छात्रा जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां के विद्यार्थियाें ने घटना को लेकर 17 दिसंबर 2016 को बूटी मोड़ पर घंटों हंगामा किया था
उसे रांची की निर्भया का नाम देकर प्रदर्शन कर रहे थे़ उसके बाद रांची के हर स्कूल व कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन किया था़ विभिन्न कोचिंग, सामाजिक संगठन हर दिन दिन कैंडल मार्च व बैनर लेकर रांची में प्रदर्शन कर रहे थे. यहां तक की बीएयू सहित रांची के सभी हर महिला कॉलेजों की छात्राओं ने प्रदर्शन किया था़ लगातार छात्रा के माता-पिता व परिजन पुलिस पर सवाल उठा रहे थे. उस प्रदर्शन को देखते हुए डीजीपी डीके पांडेय भी घटनास्थल पर पहुंचे थे़ यह राज्य की पहली घटना थी, जिसमें डीजीपी ने स्वयं घटनास्थल पर जाकर अनुसंधान के संबंध में जानकारी ली थी
हालांकि रांची पुलिस एक साल तक इस मामले को सुलझा नहीं पायी. इसके एक साल बाद 2017 में केस सीआइडी को सौंप दिया गया था. लेकिन सीआइडी भी कुछ नहीं कर पायी तब मुख्यमंत्री ने मामले को सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया था़ मुख्यमंत्री के कहने के बाद 28 मार्च को 2018 को सीबीआइ को केस सौंपा गया था़ उसके बाद सीबीअाइ आरोपी राहुल तक पहुंची़
राहुल के खिलाफ दर्ज मामलों का ब्योरा
1. पटना महिला थाना में 30 अप्रैल 2013 को दर्ज केस नंबर 21/13. इस मामले में धारा 376(2)(1)(के)/380/411 और पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत आरोप दायर हो चुका है. 14 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म के बाद नंगी तस्वीर लेने का आरोप लगाया था. आरोपी ने यहां राज श्रीवास्तव के नाम से अपराध किया था.
2. कंकड़बाग थाना में दर्ज मामले (355/12) में लैपटॉप और 14 हजार रुपये की चोरी का आरोप है.
3. कंकड़बाग थाना में दर्ज मामले (407/12)में चोरी का सामान रखने का आरोप है.
4. नालंदा के एकंगसराय थाने में दर्ज मामले (127/16) में पुलिस हिरासत से भागने का आरोप है.
5. बेऊर थाना में दर्ज मामले (47/15) में जेल में मोबाइल रखने का आरोप है.
6. लखनऊ हसनगंज थाना में दर्ज मामले (152/19)में घर में घुस कर चोरी करने और चोरी के सामान का इस्तेमाल करने का आरोप है
7. लखनऊ हसनगंज थाना में दर्ज मामले (174/19, (138/19), (171/19), (151/19) में चोरी करने और चोरी के सामान का इस्तेमाल करने का आरोप है
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