रांची : हत्या के तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

Updated at : 05 Dec 2019 9:10 AM (IST)
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रांची : हत्या के तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

रांची : डालटनगंज के पत्रकार मनोज कुमार हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता साक्ष्य के अभाव में बरी हो गये. हाइकोर्ट ने बुधवार को क्रिमिनल अपील याचिकाअों पर सुनवाई करते हुए सजायाफ्ता प्रेम सिंह, रानू सिंह व पानू सिंह को बरी कर दिया. साथ ही निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने कहा कि […]

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रांची : डालटनगंज के पत्रकार मनोज कुमार हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता साक्ष्य के अभाव में बरी हो गये. हाइकोर्ट ने बुधवार को क्रिमिनल अपील याचिकाअों पर सुनवाई करते हुए सजायाफ्ता प्रेम सिंह, रानू सिंह व पानू सिंह को बरी कर दिया. साथ ही निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान एक-दूसरे के विरोधाभासी रहे हैं. कोई भी गवाह विश्वासी नहीं रहा. गवाह परिवार के ही सदस्य थे. बाहरी गवाह होस्टाइल हो गये थे. मामले की सुनवाई जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में हुई. इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने बताया कि ट्रायल के दाैरान गवाहों के बयान में कोई समरूपता नहीं थी. सूचक मृतक का भगीना अमित कुमार भी पूर्व के बयान को पलटते हुए गवाही दी थी. कहा कि रानू सिंह ने मनोज कुमार के सीने में गोली मारी थी, जबकि पूर्व में प्राथमिकी में बताया था कि प्रेम सिंह ने गोली मारी थी.
पोस्टमार्टम करनेवाले चिकित्सक ने बताया कि गोली मृतक को पीछे से लगी थी आैर छाती से होकर निकल गयी थी. प्राथमिकी, ट्रायल के दाैरान गवाहों की गवाही व चिकित्सक की गवाही में कहीं से घटना का समर्थन नहीं होता है. वहीं एक अन्य सजायाफ्ता विजय शर्मा की अपील पर जनवरी में सुनवाई होगी.
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