जामताड़ा के पूर्व थाना प्रभारी की जमानत याचिका खारिज
Updated at : 27 Nov 2019 9:44 AM (IST)
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रांची : हत्या मामले में आरोपी जामताड़ा के पूर्व थाना प्रभारी हरीश पाठक को हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. मंगलवार को हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने प्रार्थी को जमानत देने से इनकार कर दिया. उल्लेखनीय है कि पूर्व थाना प्रभारी […]
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रांची : हत्या मामले में आरोपी जामताड़ा के पूर्व थाना प्रभारी हरीश पाठक को हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. मंगलवार को हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने प्रार्थी को जमानत देने से इनकार कर दिया. उल्लेखनीय है कि पूर्व थाना प्रभारी हरीश पाठक ने जमानत याचिका दायर की थी. उन पर वर्ष 2016 में जामताड़ा में हिरासत के दाैरान मिनहाज अंसारी की मौत के मामले में आरोपी बनाया गया है. मृतक की मां ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
आरोप है कि जामताड़ा निवासी मिनहाज अंसारी को पुलिस ने व्हाट्सएप समूह में आपत्तिजनक तस्वीरें साझा करने के आरोप में दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था. हिरासत के दौरान मिनहाज अंसारी के साथ थाने में मारपीट की गयी थी. घायल होने के बाद उसे इलाज के दाैरान रांची के अस्पताल में उसकी मौत हो गयी थी.
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