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तकनीकी-प्रशासनिक स्वीकृति देने में कितना समय लगेगा : कोर्ट

सरकार के जवाब से कोर्ट असंतुष्टस्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का निर्देश मामला हाइकोर्ट के नये परिसर के निर्माण का रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को हाइकोर्ट के प्रस्तावित नये परिसर के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए […]

सरकार के जवाब से कोर्ट असंतुष्टस्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का निर्देश मामला हाइकोर्ट के नये परिसर के निर्माण का रांची : हाइकोर्ट में सोमवार को हाइकोर्ट के प्रस्तावित नये परिसर के निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष प्रकट किया. खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि हाइकोर्ट के नये भवन के डीपीआर पर कितने दिनों में तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी. स्वीकृति देने की समय सीमा क्या है. सरकार को जो भी कार्रवाई करनी है, वह जल्द पूरा करे, ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके. खंडपीठ ने सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने एक सितंबर की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एडवोकेट्स एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर की है. राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश पर नगड़ी अंचल के मौजा तिरिल (धुर्वा) की 165 एकड़ जमीन हाइकोर्ट के नये परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित की थी. चहारदीवारी बनायी जा चुकी है. निर्माण के लिए डीपीआर बनाया जा चुका है. निर्माण पर 502 करोड़ रुपये की लागत आयेगी.

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