रांची : दुष्कर्मी को 12 साल की सजा व 30 हजार जुर्माना

Updated at : 07 Nov 2019 8:57 AM (IST)
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रांची : दुष्कर्मी को 12 साल की सजा व 30 हजार जुर्माना

रांची : अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म मामले के अभियुक्त अनिल टोप्पो को 12 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है़ घटना नगड़ी थाना क्षेत्र […]

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रांची : अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म मामले के अभियुक्त अनिल टोप्पो को 12 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है़
घटना नगड़ी थाना क्षेत्र का है़ इस संबंध में पीड़िता ने 8 मार्च 2018 को नगड़ी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी़ उसने बयान में कहा है था कि घटना के दिन वह शादी समारोह से सुबह तीन बजे घर लौट रही थी, तभी बाजार टाड़ के सब्जी गोदाम के निकट अभियुक्त ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया़ किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी़
सीआइ की जमानत याचिका खारिज
रांची. एसीबी के न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने खलारी के तत्कालीन सीआइ हरेंद्र कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी़ वह फर्जी हुकूमनामा के आधार पर 20 एकड़ गैर मजरूआ जमीन पर जमाबंदी खोलने के मामले में जेल में बंद है़ यह जमाबंदी लक्ष्मण प्रसाद टिकमानी के नाम से खोली गयी थी़ 2016 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़ सीआइ ने 25 सितंबर को सरेंडर किया था़ उस समय से जेल में है़
जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर का चुनाव 21 दिसंबर को
रांची़ हाइकोर्ट में जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर के लेखा-जोखा का विशेष अॉडिट कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस हरीश चंद्र मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा प्रस्तुत चुनाव कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया. जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू होगी. नामांकन दाखिल होने के बाद स्क्रूटनी की जायेगी. 21 दिसंबर को मतदान और 22 दिसंबर को परिणाम जारी होगा. अगली सुनवाई जनवरी में होगी. पिछली सुनवाई में झारखंड स्टेट बार काउंसिल को चुनाव का कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.
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