रांची : खास महाल जमीन की विस्तृत जानकारी दे सरकार : हाइकोर्ट
Updated at : 26 Oct 2019 1:09 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में शुक्रवार को एक मिसलेनियस अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दाैरान पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जतायी. सरकार को रांची सदर अनुमंडल में अवस्थित खास महाल की जमीन के विषय में विस्तृत व संपूर्ण जानकारी देने […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में शुक्रवार को एक मिसलेनियस अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दाैरान पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जतायी. सरकार को रांची सदर अनुमंडल में अवस्थित खास महाल की जमीन के विषय में विस्तृत व संपूर्ण जानकारी देने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि खास महाल प्रकृति की कितनी जमीन है. कितने लीजधारी हैं. लीज की क्या स्थिति है.
यदि खास महाल जमीन का स्थानांतरण हुआ है, तो उसकी भी पूरी जानकारी दी जाये. जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवेदन राजस्व विभाग के सचिव को दिया जायेगा. मुख्य सचिव मामले का अनुश्रवण करेंगे. शपथ पत्र के माध्यम से सरकार को 13 नवंबर तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 14 नवंबर की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि मुख्य सचिव ने अपनी सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दायर किया है. साथ ही उन्होंने शपथ पत्र भी दायर किया है.
इसमें मुख्य सचिव ने बताया है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. खास महाल जमीन के अवैध हस्तांतरण पर सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी. महाधिवक्ता ने सभी तथ्यों को संग्रह करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया.
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