Advertisement
रांची : रंजीत सिंह कोहली को सशर्त जमानत
रांची : नेशनल शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने व धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले के मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल को शनिवार को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी. एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में आधी से अधिक सजा काटने के […]
रांची : नेशनल शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने व धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले के मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल को शनिवार को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी. एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में आधी से अधिक सजा काटने के आधार पर कोहली को सशर्त जमानत प्रदान की. हाइकोर्ट से उसे तीसरे मामले में जमानत मिली है. पूर्व में दो मामलों में जमानत मिल चुकी है.
इस तरह पांच साल तक जेल में रहने के बाद अब वह बाहर निकल सकेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रंजीत सिंह कोहली ने जमानत याचिका दायर की थी. उसने आधी से अधिक सजा काटने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया था. याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद व अधिवक्ता नीरज कुमार ने पक्ष रखा. कोर्ट ने कोहली को जमानत के लिए निचली अदालत में पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है.
साथ ही, गवाह को प्रभावित नहीं करने, गवाहों से दूर रहने और सुनवाई की प्रत्येक तिथि को निचली अदालत में सशरीर उपस्थित रहने काे कहा.
सीबीआइ से कहा गया है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर वह जमानत खारिज कराने के लिए कोर्ट आ सकती है.
पूर्व में इन मामलों में मिली है जमानत
कोहली के आवास पर छापेमारी के दाैरान मिले 39 सिम कार्ड व कई मोबाइल फोन की बरामदगी के मामले में
बिहार के शेरघाटी के तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार आदि के संरक्षण में दिल्ली जाने के मामले में
बॉक्स
क्या है मामला
रंजीत सिंह कोहली के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. वर्ष 2015 में इस मामले को सीबीआइ को हैंडअोवर किया गया था.
रंजीत सिंह कोहली पर आरोप है कि उसने धोखे में रख कर तारा शाहदेव से सात जुलाई 2014 को विवाह किया. आठ जुलाई 2014 को काजी बुला कर तारा शाहदेव पर मुस्लिम रीति से निकाह करने के लिए दबाव बनाया. कोहली व उसकी मां पर तारा शाहदेव को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, अमानवीय व्यवहार करने और प्रतिबंधित मांस खाने के लिए बाध्य करने का भी आरोप है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement