रांची : गैर मजरुआ खास सहित कई प्रकृति की जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक

Updated at : 12 Oct 2019 6:30 AM (IST)
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रांची : गैर मजरुआ खास सहित कई प्रकृति की जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक

मनोज लाल निबंधन महानिरीक्षक ने पत्र जारी किया रांची : राज्य में गैर मजरुआ खास सहित कई प्रकृति की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लग गयी है. कई प्रकृति की जमीन को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है. इसे सरकार की संबंधित साइट पर अपलोड भी कर दिया गया है. निबंधन महानिरीक्षक ने इस […]

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मनोज लाल
निबंधन महानिरीक्षक ने पत्र जारी किया
रांची : राज्य में गैर मजरुआ खास सहित कई प्रकृति की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लग गयी है. कई प्रकृति की जमीन को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है.
इसे सरकार की संबंधित साइट पर अपलोड भी कर दिया गया है. निबंधन महानिरीक्षक ने इस आशय से संबंधित पत्र जारी कर दिया है. इससे राज्य के सभी जिले व अंचल प्रभावित होंगे, क्योंकि रांची सहित सभी जिलों में बड़ी संख्या में लोगों ने गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद की है.
उपायुक्त की अनुमति जरूरी : अब तक गैर मजरुआ खास जमीन की खरीद-बिक्री हो रही थी. प्रतिबंधित सूची बनी थी, लेकिन रजिस्ट्री के लिए उपायुक्त की अनुमति नहीं ली जा रही थी.
कागजात की जांच कर रजिस्ट्री की जाती थी, अब यह संभव नहीं होगा. अगर संबंधित जमीन की प्रकृति सही है और उसकी रजिस्ट्री करानी है, तो उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी. उपायुक्तों को ही किसी प्लॉट को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने के लिये सक्षम पदाधिकारी बनाया गया है. उनके आदेश के बाद ही उक्त प्लॉट को प्रतिबंधित सूची से हटाया जायेगा. जब अपलोड की गयी प्रतिबंधित सूची से प्लॉट हटेगा, तब उसकी रजिस्ट्री हो सकेगी.
अब ऐसी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी
केसरे हिंद, गैर मजरुआ आम, गैर मजरुआ खास, वन भूमि, जंगल आदि विभिन्न विभागों के लिए अर्जित या हस्तांतरित और अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि को प्रतिबंधित सूची में रखा गया है. फिलहाल इन प्रतिबंधित भूमि की सूची सभी उपायुक्तों के स्तर पर निबंधन से संबंधित सॉफ्टवेयर एनजीडीआरएस में अपलोड कर दी गयी है. ऐसे में अब इस प्रकृति की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी. ऑनलाइन रजिस्ट्री के दौरान मामला पकड़ में आ जायेगा.
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