झारखंड की किराना दुकानों में अब नहीं बिकेगी शराब

Updated at : 02 Oct 2019 6:55 AM (IST)
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झारखंड की किराना दुकानों में अब नहीं बिकेगी शराब

कैबिनेट ने किया संशोधन, 21 प्रस्तावों की दी गयी मंजूरी रांची : कैबिनेट ने किराना दुकानों में शराब बेचने से संबंधित नियमावली को समाप्त कर दिया है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को अनाज नहीं मिलने पर भत्ता देने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने शराब की खुदरा बिक्री बंदोबस्ती व […]

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कैबिनेट ने किया संशोधन, 21 प्रस्तावों की दी गयी मंजूरी
रांची : कैबिनेट ने किराना दुकानों में शराब बेचने से संबंधित नियमावली को समाप्त कर दिया है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों को अनाज नहीं मिलने पर भत्ता देने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने शराब की खुदरा बिक्री बंदोबस्ती व संचालन नियमावली में संशोधन किया है.
इससे अब किराना दुकानों में शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी. राज्य में लागू बिक्री बंदोबस्ती पर संचालन नियमावली में पहले किराना दुकानों में शराब (बियर आदि) बेचने का प्रावधान किया गया था. इस प्रावधान के आलोक में किसी दुकानदार द्वारा लाइसेंस नहीं मांगी जाने की वजह से सरकार ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है. कैबिनेट ने कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी.
अनाज नहीं मिलने पर भत्ता देगी सरकार
कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आनेवाले लाभुकों को अनाज नहीं मिलने की स्थिति में भत्ता देने का फैसला किया है. भत्ते की गणना समर्थन मूल्य को आधार मानकर की जायेगी. भत्ते की राशि समर्थन मूल्य को 1.25 से गुणा करने के बाद आये परिणाम में से एक रुपये घटा दिया जायेगा.
किसी लाभुक को अनाज नहीं मिलने की स्थिति में भत्ता दिये जाने पर इसके लिए दोषी राशन डीलरों या पदाधिकारियों को चिन्हित किया जायेगा. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां इससे संबंधित शिकायत की जा सकेगी. वहीं भत्ता निर्धारित करेंगे और दोषी व्यक्ति चिन्हित करेंगे. दोषी व्यक्ति से ही भत्ते की रकम वसूली जायेगी.
परिवहन नियमावली में संशोधन : कैबिनेट ने परिवहन नियमावली में संशोधन करते हुए गाड़ियों के निबंधित डीलरों को गाड़ी की बिक्री के समय अस्थायी नंबर जारी करने का अधिकार दिया. पहले अस्थायी नंबर परिवहन विभाग से जारी होता था.
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