रांची : एनटीपीसी जीएम, सीओ समेत 35 पर प्राथमिकी

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हाइकोर्ट के निर्देश पर बड़कागांव के नाबालिग की हत्या में मामला दर्ज रांची : एनटीपीसी के हजारीबाग स्थित पकरी बरवाडीह कोल परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण और खनन करने के दौरान रैयतों और पुलिस के बीच हुई झड़प के दौरान मारे गये नाबालिग छात्र पवन साव मामले में हाइकोर्ट के निर्देश पर बड़कागांव थाने में […]

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हाइकोर्ट के निर्देश पर बड़कागांव के नाबालिग की हत्या में मामला दर्ज
रांची : एनटीपीसी के हजारीबाग स्थित पकरी बरवाडीह कोल परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण और खनन करने के दौरान रैयतों और पुलिस के बीच हुई झड़प के दौरान मारे गये नाबालिग छात्र पवन साव मामले में हाइकोर्ट के निर्देश पर बड़कागांव थाने में प्राथमिकी की गयी है.
पवन के पिता मखीरण साव के पिटीशन पर बड़कागांव थाना में जिन अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है, उनमें मुख्य रूप से एनटीपीसी के तत्कालीन जीएम टी गोपाल कृष्णा, तत्कालीन एएसपी अभियान कुलदीप कुमार, तत्कालीन डीएसपी प्रदीप पाल कच्छप, तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार, त्रिवेणी सैनिक माइनिंग कंपनी के निदेशक श्रीनिवासन, प्रबंधक बी प्रभाकरण, सुरक्षा एजेंट व पूर्व डीएसपी एसडी सिंह उर्फ सत्येंद्र सिंह, तत्कालीन डीआरडीए निदेशक विज्ञान रंजन प्रभाकर, इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह, थाना प्रभारी अकील अहमद, जमादार अनिल सिंह, एनटीपीसी के एजीएम एसके तिवारी, बीबी महापात्रा, जिप अध्यक्ष सुशीला देवी के पति लखन साव, शिवदयाल महतो, सफीउल्लाह अंसारी सहित कुल पैंतीस लोग आरोपी बनाये गये हैं.
उल्लेखनीय है कि एक अक्तूबर 2016 को रैयतों और पुलिस में झड़प के दौरान चार लोगों की मौत हो गयी थी. इसमें पवन साव भी शामिल था.
मखीरण साव द्वारा हजारीबाग एसडीजीएम कोर्ट में परिवारवाद संख्या 1681/2016 दायर किया गया था. इस पर कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर सूचित करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. फिर इस मामले में हाइकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर करने के बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया था. इसके एक साल बाद पुलिस हरकत में आयी और बड़कागांव थाना में धारा 302,34 के तहत कांड संख्या 95/19 दर्ज किया.

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