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रांची : धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का चलेगा केस

Updated at : 12 Sep 2019 9:06 AM (IST)
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रांची : धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का चलेगा केस

रांची : हजारीबाग सदर थाना में जयदेव रक्षित की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज केस में नौ आरोपियों के खिलाफ सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. मुकदमा चलाने से संबंधित आदेश विधि विभाग ने जारी कर दिया है. जिनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गयी है उसमें […]

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रांची : हजारीबाग सदर थाना में जयदेव रक्षित की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज केस में नौ आरोपियों के खिलाफ सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. मुकदमा चलाने से संबंधित आदेश विधि विभाग ने जारी कर दिया है. जिनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गयी है उसमें तनवीर आलम, मो नौशाद उर्फ विक्की, अाफताब रज्जा, मो साजिद हुसैन, रेहान फैजल, मो सदमान, मो फरहान, मो अरबाज उर्फ मो विक्की और मो परवेज शामिल हैं.
जानकारी के अनुसर जयदेव रक्षित की शिकायत पर पांच जून 2018 को आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर मारपीट और जानलेवा हमला के अलावा धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में सदर थाना में केस दर्ज हुआ था. जयदेव घटना के दिन संत कोलंबर कॉलेज में परीक्षा देकर घर जा रहा था. इसी दौरान वह मटवारी में एक कपड़ा दुकान में खरीदारी करने गया था. उसके साथ उसका दोस्त भी था. जब वह कपड़ा खरीद कर जाने लगा, तभी बाइक पर सवार कुछ युवक पहुंचे और उसके दोस्त को मारपीट कर भगा देने के बाद उसे बाइक पर बैठा कर जान मारने के इरादे से ग्वालाटोली जानेवाले रास्ते में ले गये.
जहां उसके साथ मारपीट की गयी और हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें बोली गयीं. घटना के बाद पुलिस ने केस का अनुसंधान शुरू किया. इसमें आरोपियों के खिलाफ धारा 295 ए अर्थात धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप भी सही पाया गया था. इस धारा में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गयी थी. पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि विभाग ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.
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