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अंधाधुंध कट रहा चालान, 60 घंटे में 25 लाख, 203 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होगा निलंबित, ऑटो पर आज से सख्ती

रांची : यातायात नियम उल्लंघन को लेकर राजधानी में अंधाधुंध वाहनों का चालान कट रहा है. मोटरयान (संशोधन) बिल के लागू होने के बाद रांची में तीन अगस्त की शाम से नयी दर पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है. तीसरे दिन गुरुवार शाम तक (यानी 60 घंटे) जुर्माना की रािश करीब 25 लाख रुपये […]

रांची : यातायात नियम उल्लंघन को लेकर राजधानी में अंधाधुंध वाहनों का चालान कट रहा है. मोटरयान (संशोधन) बिल के लागू होने के बाद रांची में तीन अगस्त की शाम से नयी दर पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है. तीसरे दिन गुरुवार शाम तक (यानी 60 घंटे) जुर्माना की रािश करीब 25 लाख रुपये तक पहुंच गयी थी. विभागीय सूत्रों के मुताबिक, अब तक करीब 700 लोगों का चालान काटा गया है. हरमू बाइपास स्थित गाड़ीखाना चौक पर एक बाइक चालक को 18 हजार रुपये का जुर्माना काटा गया. यह तीसरे दिन का सर्वाधिक जुर्माना बताया जा रहा है. पहले दिन छह हजार व दूसरे दिन 13 हजार रुपये जुर्माने का सर्वाधिक आंकड़ा था.

ऑटो पर आज से सख्ती

राजधानी की सड़कों पर ऑटो रोककर सवारी उठानेवालों पर ट्रैफिक पुलिस शुक्रवार से अभियान चला सकती है. नये ट्रैफिक एक्ट के तहत अवैध ऑटो स्टैंड या सड़क से सवारी उठाते पकड़े जानेवाले ऑटो चालकों से एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूलने की तैयारी है. इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश भी जारी किया गया है. न्यूनतम जुर्माना 25 हजार रुपये से कम नहीं किया जा सकता.यही नहीं नियमों का उल्लंघन करानेवाले एजेंट या अन्य से पांच हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान है.

लोग आक्रोशित, पुलिस ने किया बल प्रयोग

रांची : यातायात नियम उल्लंघन करने को लेकर भारी जुर्माना वसूलने से लाेगों में धीरे-धीरे आक्रोश भर रहा है. गुरुवार को अलबर्ट एक्का चौक पर इसकी बानगी देखने को मिली. दोपहर में अलबर्ट एक्का चौक पर एक पीसीआर की गाड़ी गुजर रही थी.

उस पीसीआर (टाटा सफारी,जेएच-01बीपी-0953) का चालक बिना बेल्ट लगाये वाहन चला रहा था. इसे देख आम लोगों ने पीसीआर वाहन को घेर कर हंगामा शुरू कर दिया. लोग कह रहे थे कि आम लोगों से नियम की बात कह भारी-भरकम शुल्क वसूला जा रहा है. लेकिन पुलिस वाले खुद नियम को नहीं मान रहे है. वे लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

वाहन को बढ़ने नहीं दे रहे थे. इसकी सूचना पर मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी पहुंचे. उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की. जब लोग नहीं मानें, तो पुलिस को हल्का लाठी चार्ज कर खदेड़ना पड़ा. करीब आधे घंटे तक सड़क पर हो हंगामा होता रहा. इस वजह से मेन रोड और थड़पखना के अलावा शहीद चौक की ओर जानेवाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

बिना वर्दी के वाहन चेकिंग को निकले भुसुर टीओपी के पदाधिकारी, विरोध के बाद भागे : भुसुर टीओपी के पदाधिकारी कौशल किशोर ठाकुर सिविल ड्रेस में बाइक चेक करने लगे. इस दौरान एक युवक को उन्होंने रोका और हेलमेट व कागजात आदि की जांच करने लगे. इसका युवक ने विरोध किया. बोला, आप खुद, तो वर्दी नहीं पहने हैं, फिर चेकिंग कैसे कर रहे है? आप हैं कौन? यह सुनकर साहब आपे से बाहर हो गये. युवक पर बरस पड़े. शोर सुन लोग जुट गये.

तभी एक कार सवार युवक ने उनसे पूछा कि आप कौन है जनाब? वर्दी में भी नहीं है, न ही आप हेलमेट लगाकर बाइक चला रहे हैं. फिर दूसरे को चेक कैसे कर रहे हैं? यह सुन उन्होंने युवक की कार का चाबी ले ली. उसी वक्त कुछ मीडिया वाले भी आ गये. किसी ने उक्त अफसर की शिकायत बड़े अफसर से कर दी. जब उस अफसर ने कौशल किशोर ठाकुर को फोन किया, तो वे मौके से भाग खड़े हुए.

203 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होगा निलंबित

रांची : नये ट्रैफिक रूल्स को पालन हर हाल में करना होगा. ट्रैफिक पुलिस की कवायद देख कर तो यही लगता है. इस कड़ी में गुरुवार को रांची के ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने 203 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किये जाने की अनुशंसा जिला परिवहन पदाधिकारी से की है. लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई को ट्रैफिक पुलिस फाइल्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकाॅर्ड के हिस्ट्री पेज में दर्शायेगा. निलंबन के दौरान अगर चालक फिर से वाहन का परिचालन करते हैं, तो उनसे 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जायेगा.

ट्रैफिक एसपी ने यह भी कहा है कि जिन लोगों का लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की गयी है, वे चाहें, तो 30 दिनों के अंदर जिला परिवहन पदाधिकारी के कोर्ट में लाइसेंस बचाने का आग्रह कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए सरकार न यह कदम उठाया है.

नियम का उल्लंघन करनेवाले ट्रैफिक पुलिस पर दोगुना जुर्माना

एक सवाल के जवाब में ट्रैफिक एसपी ने कहा कि ट्रैफिक रूल का पालन सबको करना है. ट्रैफिक पुलिसवालों को तो हर हाल में नियम का पालन करना ही होगा. ऐसा नहीं करनेवाले ट्रैफिक पुलिस से आम लोगों की तुलना में धारा 204(बी) के तहत दोगुना चालान काटा जायेगा. अन्य पुलिस वालों द्वारा रूल का उल्लंघन पर उनसे आम लोगों की तरह की जुर्माना वसूला जायेगा.

सोशल मीडिया पर कर सकते हैं ट्रैफिक पुलिस की शिकायत

अगर आम लोगों को लगता है कि उनके शहर की ट्रैफिक पुलिस भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रही है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, तो वे अपने मोबाइल फोन से फोटो खींच कर उसे सोशल साइट पर डाल सकते हैं. मुख्यालय में बैठे परिवहन आयुक्त इस पर संज्ञान लेंगे और संबंधित ट्रैफिक पुलिस के जवान या अधिकारी के खिलाफ जुर्माना सहित विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

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