हाइकोर्ट ने टाला, बीएसआइडीसी कर्मियों को नहीं मिला वेतन भुगतान का आदेश

Updated at : 13 Jul 2019 7:05 AM (IST)
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हाइकोर्ट ने टाला, बीएसआइडीसी कर्मियों को नहीं मिला वेतन भुगतान का आदेश

रांची : बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) के कारखानों इइएफ टाटीसिलवे, हाइटेंशन इंसुलेटर, मैलुबल कास्ट आयरन व स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना सामलौंग तथा सुपर फॉस्फेट कारखाना सिंदरी के कर्मियों को उनके बकाये वेतन का भुगतान अभी नहीं होगा. शुक्रवार को हाइकोर्ट में निगम के संपत्ति बंटवारे व वेतन भुगतान मामले की सुनवाई थी. कोर्ट ने […]

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रांची : बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) के कारखानों इइएफ टाटीसिलवे, हाइटेंशन इंसुलेटर, मैलुबल कास्ट आयरन व स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना सामलौंग तथा सुपर फॉस्फेट कारखाना सिंदरी के कर्मियों को उनके बकाये वेतन का भुगतान अभी नहीं होगा. शुक्रवार को हाइकोर्ट में निगम के संपत्ति बंटवारे व वेतन भुगतान मामले की सुनवाई थी.

कोर्ट ने बिहार व झारखंड सरकार से कहा कि वह 16 अगस्त तक यह बताये कि कारखाने के हैंडअोवर व टेकअोवर का काम कब होगा. कोर्ट ने राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनदर आचार संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि इससे विलंब हो सकता है. इसलिए हैंडअोवर-टेकअोवर का काम जल्द हो जाये, पर वेतन भुगतान संबंधी मामले को कोर्ट ने टाल दिया. चूंकि कोर्ट वेतन भुगतान मामले की भी मॉनिटरिंग कर रहा है.
इसलिए यह भुगतान कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा. गौरतलब है कि वेतन के लिए कारखाना प्रबंधक के पास करीब सात करोड़ रुपये है. इससे निगम के 870 कर्मियों को 17 माह का भुगतान होना है. वहीं कोर्ट के पास भी निगम ने 2.5 करोड़ रुपये जमा किया है. पूरे पैसे से 23 माह का वेतन भुगतान हो सकता है.
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