रांची : बिना निबंधन चल रहे डॉग ब्रीडर ट्रेडर व हैंडलर्स पर होगी कार्रवाई

Updated at : 10 Jun 2019 9:12 AM (IST)
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रांची : बिना निबंधन चल रहे डॉग ब्रीडर ट्रेडर व हैंडलर्स पर होगी कार्रवाई

सभी जिलों के डीसी व एसपी को पशुपालन निदेशक ने पत्र लिखा रांची : पशुपालन विभाग के निदेशक सह राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य सचिव चितरंजन कुमार ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर जिलों में चल रहे डॉग ब्रीडर, ट्रेडर और हैंडलर्स की जानकारी मांगी है. उपायुक्तों और एसपी को […]

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सभी जिलों के डीसी व एसपी को पशुपालन निदेशक ने पत्र लिखा
रांची : पशुपालन विभाग के निदेशक सह राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य सचिव चितरंजन कुमार ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर जिलों में चल रहे डॉग ब्रीडर, ट्रेडर और हैंडलर्स की जानकारी मांगी है.
उपायुक्तों और एसपी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि बिना निबंधन के डॉग ब्रीडिंग का काम अवैध है. ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुकूल कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. उन्होंने लिखा है कि प्रीवेंसन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स (डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल-2017) में इस बात का जिक्र किया गया है. बिना निबंधन के इस तरह का काम पशुपालकों के साथ धोखाधड़ी है. इस मामले में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी गयी है.
पांच हजार लगेगा निबंधन में : इस एक्ट के तहत निबंधन में पांच हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नाम से देय होगा. पंजीकृत डॉग ब्रीडर से ही पशु खरीदना अनिवार्य है. राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के बिना निबंधन के श्वान पशु का प्रजनन और क्रय-विक्रय अवैध है.
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