राज्य में चुनाव आचार संहिता में फंसी खरीफ की योजना
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 May 2019 2:27 AM
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मनोज सिंह, रांची : राज्य में खरीफ मौसम में चलायी जाने वाली योजना चुनाव आचार संहिता में फंस गयी है. आचार संहिता के कारण किसानों को बीज व अन्य उपकरण मिलने में देरी होगी. मई माह के अंत से किसानों के बीच बीज और अन्य उपकरणों का वितरण शुरू हो जाता है. टेंडर व अन्य […]
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मनोज सिंह, रांची : राज्य में खरीफ मौसम में चलायी जाने वाली योजना चुनाव आचार संहिता में फंस गयी है. आचार संहिता के कारण किसानों को बीज व अन्य उपकरण मिलने में देरी होगी. मई माह के अंत से किसानों के बीच बीज और अन्य उपकरणों का वितरण शुरू हो जाता है.
टेंडर व अन्य वितरण स्कीम में चुनाव आचार संहिता के कारण रोक है. राज्य में सबसे अधिक खेती खरीफ के मौसम में ही होती है. इसमें धान व अन्य खाद्यान्न सामग्री लगायी जाती है.
राज्य में सबसे अधिक किसान धान की खेती ही करते हैं. विभाग ने बीज व अन्य उपकरणों की जरूरत के हिसाब से स्कीम तैयार कर लिया है. स्कीम राज्य से स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा गया है. स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन मिलने के बाद यह चुनाव आयोग जायेगा. चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही टेंडर हो पायेगा.
शॉर्ट टेंडर कर सकता है विभाग
कृषि विभाग चुनाव आचार संहिता को देखते हुए बीज वितरण के लिए शॉर्ट टेंडर की तैयारी कर रहा है. विभागीय अधिकारियों का मानना है कि अगर चुनाव के बीच में निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिली तो शार्ट टेंडर किया जायेगा. शार्ट टेंडर के बाद आपूर्तिकर्ताओं से समय से बीज उपलब्ध कराने का आग्रह होगा.
कंपनियों को टेंडर के बाद आपूर्ति आदेश दिया जाता है. आपूर्ति आदेश मिलने के बाद कंपनियां एक सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक संबंधित जिलों में बीज पहुंचाने में समय लगाती हैं.
15 जून के बाद शुरू हो जाती है खेती
खरीफ की खेती राज्य में 15 जून के बाद शुरू हो जाती है. राज्य में मॉनसून आगमन का तय समय 15 जून के आसपास है. बिचड़ा लगाने का समय इसी समय से शुरू हो जाता है.
सूखा झेल चुके हैं किसान
झारखंड के किसान पिछले खरीफ मौसम में सूखा की मार झेल चुके हैं. राज्य के करीब 129 प्रखंड पूरी तरह सूखाग्रस्त थे. इसमें 93 प्रखंडों में स्थिति ज्यादा खराब थी. इसे देखते हुए भारत सरकार की टीम ने झारखंड का दौरा भी किया था. दौरे के बाद राज्य सरकार ने राहत कार्य चलाने का आदेश दिया था. इसके लिए राज्य के आपदा कोष में पड़े पैसे को खर्च करने की अनुमति राज्य सरकार को दी गयी है.
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