रांची : प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए नहीं हुई काउंसेलिंग, शिक्षा सचिव का वेतन रोका
Updated at : 17 Apr 2019 9:16 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के तहत एक आैर काउंसेलिंग को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने पूछा कि अब तक आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है. कोर्ट ने […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के तहत एक आैर काउंसेलिंग को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने पूछा कि अब तक आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है. कोर्ट ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने आठ जुलाई की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता शिखा भट्ट ने बताया कि मई 2018 में खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी थी.
इसके साथ ही सरकार को चार माह के अंदर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक आैर काउंसेलिंग का आयोजन करने का आदेश दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शंकर दयाल पांडेय ने अवमानना याचिका दायर की है. पूर्व में जस्टिस एस चंद्रशेखर की एकल पीठ ने रिट याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षक नियुक्त के तहत एक आैर काउंसेलिंग का आयोजन करने का आदेश दिया था.
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