रांची : ग्रामीण सड़कों के लिए बदला गया टेंडर निष्पादन का नियम

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रांची : ग्रामीण सड़कों के लिए टेंडर निष्पादन का नियम बदल दिया गया है. इसे तत्काल प्रभाव से ग्रामीण कार्य विभाग में लागू कर दिया गया है. इसके तहत अब पुरानी व्यवस्था से टेंडर का निष्पादन नहीं होगा. टेंडर निष्पादन प्रक्रिया में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दी गयी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय ठेकेदारों […]

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रांची : ग्रामीण सड़कों के लिए टेंडर निष्पादन का नियम बदल दिया गया है. इसे तत्काल प्रभाव से ग्रामीण कार्य विभाग में लागू कर दिया गया है. इसके तहत अब पुरानी व्यवस्था से टेंडर का निष्पादन नहीं होगा.
टेंडर निष्पादन प्रक्रिया में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दी गयी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय ठेकेदारों को काम मिल सके. सबसे पहले यह देखा जायेगा कि जिस योजना का टेंडर निकला है, वह किस गांव, पंचायत, प्रखंड, प्रमंडल या जिला में है. उसके बाद टेंडर में भाग लेनेवाले ठेकेदारों के बारे में जानकारी ली जायेगी कि वे किस गांव, पंचायत, प्रखंड या जिला के रहनेवाले हैं.
टेंडर में भाग लेनेवाले ठेकेदार अगर उसी गांव के रहनेवाले हैं, जिस गांव का काम है, तो उन्हें ही काम दे दिया जायेगा. अगर गांव का ठेकेदार नहीं मिलता है, तो पंचायत के अधीन आनेवाले ठेकेदार की तलाश की जायेगी. यह भी नहीं मिलने पर प्रखंड, प्रमंडल व जिला के अंतर्गत रहनेवाले ठेकेदार को प्राथमिकता दी जायेगी और स्थानीयता के हिसाब से उन्हें काम दे दिया जायेगा.
ज्यादा से ज्यादा स्थानीय ठेकेदार आयेंगे सामने
ग्रामीण कार्य विभाग के नये टेंडर नियम से स्थानीय ठेकेदारों का बढ़ावा मिलेगा. ज्यादा से ज्यादा ठेकेदार सामने आयेंगे. फिलहाल बाहर के ठेकेदार काम ले रहे हैं. विभाग का उद्देश्य है कि स्थानीय ठेकेदारों को काम मिले, जिससे काम आसानी से होगी. उनसे काम लेना आसान होगा. वहीं स्थानीय लोग इस क्षेत्र में आगे आयेंगे.
नये ठेकेदारों को मिल रही है प्राथमिकता
इधर ग्रामीण कार्य विभाग में नये ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जा रही है. यह व्यवस्था भी कुछ समय पहले की गयी है. इसके तहत जिन ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन नया है, उन्हें काम में प्राथमिकता दी जा रही है.
नये रजिस्ट्रेशन में भी वरीयता का ख्याल किया जा रहा है. यह देखा जा रहा है कि ऐसे नये ठेकेदार जिन्हें एक बार भी काम नहीं मिला है, उन्हें प्राथमिकता दी जाये. अगर एक से ज्यादा नये ठेकेदार हैं और उन्हें काम नहीं मिला है, तो उनमें से जो रजिस्ट्रेशन के मुताबिक वरीय होंगे, उन्हें काम दिया जायेगा. इस पद्धति के बाद अब स्थानीयता वाला नया नियम जोड़ा गया है.
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