रांची : मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा
Updated at : 07 Apr 2019 5:20 AM (IST)
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रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव कार्य में लगाये गये कर्मी भी मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. उन्हें वोटर अॉन इलेक्शन ड्यूटी माना जायेगा और उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. प्रेक्षकों व उनके सहयोगी कर्मियों को भी वोटर ऑन इलेक्शन […]
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रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव कार्य में लगाये गये कर्मी भी मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. उन्हें वोटर अॉन इलेक्शन ड्यूटी माना जायेगा और उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.
प्रेक्षकों व उनके सहयोगी कर्मियों को भी वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी मानते हुए पोस्टल बैलेट की सुविधा के माध्यम से मताधिकार के प्रयोग की सुविधा दी गयी है. श्री खियांग्ते ने बताया कि वैसे कर्मी और लोग जिनकी ड्यूटी विशेष तौर पर मतदान के दिन लगायी गयी है तथा जो सामान्य मतदान केंद्र पर मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो उन्हें भी वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी माना जायेगा.
उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. श्री खियांग्ते ने बताया कि संसदीय चुनाव के मद्देनजर मतदान के दिन जिन वाहनों का इस्तेमाल किया जाना है, उसके चालक, खलासी आदि को भी सरकारी सेवक की तरह वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी मानते हुए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि वे अपने मत का इस्तेमाल कर सकें. वीडियोग्राफर, व्यय मॉनिटरिंग टीम, कंट्रोल रूम में कार्यरत कर्मी, हेल्पलाइन के कर्मी और इवीएम मेंटेनेंस के लिए तैनात कर्मी भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
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