रांची : इंटरव्यू लें पर आगे की कार्रवाई नहीं करें: कोर्ट
Updated at : 02 Apr 2019 9:16 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बीसीसीएल के दो अप्रैल को सीएमडी पद के लिए होनेवाले साक्षात्कार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि साक्षात्कार प्रक्रिया पर आगे की कार्रवाई फैसला सुनाने तक नहीं की जायेगी. उक्त निर्देश चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने दिया. खंडपीठ ने फैसला सुनाने के […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बीसीसीएल के दो अप्रैल को सीएमडी पद के लिए होनेवाले साक्षात्कार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि साक्षात्कार प्रक्रिया पर आगे की कार्रवाई फैसला सुनाने तक नहीं की जायेगी.
उक्त निर्देश चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने दिया. खंडपीठ ने फैसला सुनाने के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से पटना हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता विनोद कंठ व झारखंड हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने खंडपीठ को बताया कि भारत सरकार दो अप्रैल को बीसीसीएल के सीएमडी पद के लिए साक्षात्कार ले रही है.
उस पर रोक लगाने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व सीएमडी अजय कुमार सिंह ने अपील याचिका दायर की है. उन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है. एकल पीठ ने भारत सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें अजय कुमार सिंह को बीसीसीएल के सीएमडी पद से हटा कर मूल पद पर भेज दिया था.
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