सवर्णों को 10% आरक्षण देने का अध्यादेश लागू
Updated at : 02 Mar 2019 2:27 AM (IST)
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रांची : राज्य सरकार ने झारखंड आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन के लिए तैयार अध्यादेश लागू कर दिया है. अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम में गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान जोड़ दिया गया है. विधि विभाग ने अध्यादेश जारी कर दिया है. राज्य की सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में पहले 50% […]
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रांची : राज्य सरकार ने झारखंड आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन के लिए तैयार अध्यादेश लागू कर दिया है. अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम में गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान जोड़ दिया गया है.
विधि विभाग ने अध्यादेश जारी कर दिया है. राज्य की सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में पहले 50% आरक्षण किये जाने का प्रावधान था. पिछले दिनों सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया था. इससे राज्य में आरक्षण की सीमा 50%से बढ़ कर 60% हो गयी.
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 60%आरक्षण से संबंधित संकल्प जारी किया गया था. सरकार ने विधानसभा का सत्र नहीं होने की वजह से आरक्षण अधिनियम में सवर्णों के लिए 10%आरक्षण के प्रावधान को जोड़ने के लिए अध्यादेश का सहारा लेने का फैसला किया. इसके बाद सरकार ने अध्यादेश प्रारूप राज्यपाल को भेजा था. राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद विधि विभाग द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है.
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