रांची : आरक्षण संशोधन अध्यादेश पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की सहमति, जानें क्या है पूरा मामला
Updated at : 01 Mar 2019 8:24 AM (IST)
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रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन के लिए तैयार अध्यादेश प्रारूप पर अपनी सहमति दे दी है. अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम में गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को जोड़ा जाना है. राज्य गठन के बाद सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों […]
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रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन के लिए तैयार अध्यादेश प्रारूप पर अपनी सहमति दे दी है. अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम में गरीब सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को जोड़ा जाना है. राज्य गठन के बाद सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से संबंधित अधिनियम बनाया था. इसमें कुल 50 प्रतिशत आरक्षण किये जाने का प्रावधान है.
पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया. इससे राज्य में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ कर 60 प्रतिशत हो गयी. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 60 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित संकल्प जारी किया गया है.
सरकार ने विधानसभा का सत्र नहीं होने की वजह से आरक्षण अधिनियम में सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को जोड़ने के लिए अध्यादेश का सहारा लेने का फैसला किया था. इस फैसले के बाद सरकार ने अध्यादेश प्रारूप राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था. राज्यपाल की सहमति के बाद अब विधि विभाग द्वारा इससे संबंधित अध्यादेश जारी किया जायेगा.
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