रांची़ : रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में नक्सली की याचिका खारिज
Updated at : 20 Feb 2019 9:21 AM (IST)
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रांची़ : एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने नक्सली भजो हरी सिंह मुंडा की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी़ मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी. सुनवाई के दौरान नक्सली के वकील ने अदालत में दलील दी कि रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में उसकी संलिप्तता नहीं है़ एनआइए की टीम […]
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रांची़ : एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने नक्सली भजो हरी सिंह मुंडा की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी़ मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी. सुनवाई के दौरान नक्सली के वकील ने अदालत में दलील दी कि रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में उसकी संलिप्तता नहीं है़ एनआइए की टीम ने दस साल के बाद इस मामले में नक्सली को बिना कोई ठोस सबूत के गिरफ्तार की है़ वहीं एनआइए के वकील ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत रमेश सिंह मुंडा की हत्या की गयी थी, जिसमें नक्सली भजो हरि सिंह मुंडा का भी हाथ है़ दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात अदालत ने याचिका खारिज कर दी़
मालूम हो कि एनआइए ने तमाड़ के पूर्व विधायक सह मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में नक्सली भजो हरी सिंह मुंडा को गिरफ्तार किया है़ मामले के आरोपी गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, कुख्यात नक्सली कुंदन और रमेश सिंह मुंडा के सरकारी बॉडीगार्ड शेषनाथ सिंह खेरवार सहित अन्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया़
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