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रांची : पुलवामा के शहीदों के सम्मान में वकीलों की श्रद्धांजलि सभा आज

Updated at : 20 Feb 2019 9:10 AM (IST)
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रांची : पुलवामा के शहीदों के सम्मान में वकीलों की श्रद्धांजलि सभा आज

रांची : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के दिशा-निर्देश के आलोक में 20 फरवरी को सभी जिलों में पुलवामा के शहीदों के सम्मान में सभी बार एसोसिएशन की अोर से आमसभा के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जायेगा. आमसभा दिन के 10.30 बजे शुरू होगी, जिसमें आतंकी घटना पर चर्चा की जायेगी. उसके बाद श्रद्धांजलि […]

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रांची : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के दिशा-निर्देश के आलोक में 20 फरवरी को सभी जिलों में पुलवामा के शहीदों के सम्मान में सभी बार एसोसिएशन की अोर से आमसभा के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जायेगा.
आमसभा दिन के 10.30 बजे शुरू होगी, जिसमें आतंकी घटना पर चर्चा की जायेगी. उसके बाद श्रद्धांजलि सभा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जायेगी. इसके बाद अधिवक्ता सहयोग राशि देंगे तथा लोगों से सहयोग राशि भी इकट्ठा करेंगे. यह भी कहा गया कि बार काउंसिल के साथ-साथ उससे संबद्ध सभी जिला व अनुमंडलीय बार एसोसिएशन स्वेच्छा से शहीदों के परिजनों की आर्थिक मदद के लिए सहयोग राशि इकट्ठा करेंगे, जो प्रधानमंत्री राहत कोष, सैनिक कल्याण कोष व शहीदों के परिवारवालों को निर्णित अनुपात में भेजा जायेगा.
काउंसिल के सदस्य गुमला के शहीद विजय सोरेंग के परिवार से मिल कर हर संभव मदद करेंगे. उनके बच्चों की पढ़ाई, परिवार के भरण-पोषण में आर्थिक मदद व कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी. महाधिवक्ता सह बार काउंसिल के अध्यक्ष अजीत कुमार ने एक लाख रुपये की आर्थिक मदद करने की घोषणा की थी. बार काउंसिल की 18 फरवरी को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था.
चीफ जस्टिस से मिला बार काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल : श्री कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को स्टेट बार काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस से मिला. प्रतिनिधिमंडल में काउंसिल के सदस्य राजेंद्र कृष्ण, हेमंत कुमार सिकरवार, एके रशीदी आदि शामिल थे. साथ में एडवोकेट एसोसिएशन के धीरज कुमार, निवेदिता कुंडू आदि भी थे.
चीफ जस्टिस को बताया गया कि शहीद जवानों के सम्मान में काउंसिल ने सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने व आर्थिक सहयोग राशि एकत्रित करने का निर्णय लिया है. आग्रह किया गया कि तय कार्यक्रमों की वजह से यदि कोई अधिवक्ता सुनवाई के दाैरान कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो कोर्ट विपरीत आदेश पारित नहीं करे.
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