रांची : धनबाद जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महासचिव और कोषाध्यक्ष को बड़ी राहत

Updated at : 07 Feb 2019 4:16 AM (IST)
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रांची : धनबाद जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महासचिव और कोषाध्यक्ष को बड़ी राहत

हाइकोर्ट ने संज्ञान आदेश व आपराधिक कार्यवाही को किया निरस्त तीनों पर 1.25 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का था आरोप रांची : धनबाद जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कंसारी मंडल, महासचिव देवी शरण सिन्हा व कोषाध्यक्ष मधुसूदन चक्रवर्ती को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर […]

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हाइकोर्ट ने संज्ञान आदेश व आपराधिक कार्यवाही को किया निरस्त
तीनों पर 1.25 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का था आरोप
रांची : धनबाद जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कंसारी मंडल, महासचिव देवी शरण सिन्हा व कोषाध्यक्ष मधुसूदन चक्रवर्ती को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
बुधवार को हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने निचली अदालत के संज्ञान आदेश सहित सारे आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया. अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि संभावना के आधार पर संज्ञान आदेश लिया गया था, जो न्यायोचित नहीं है. पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. पूर्व में इस मामले में हाइकोर्ट से स्टे था.
इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने अदालत को बताया कि संभावना के आधार पर कोई केस नहीं बनता है.
इतना ही नहीं झारखंड स्टेट बार काउंसिल के रूल-46(3) में कहा गया है कि अॉडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी पायी जायेगी, तो काउंसिल संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करेगा. यह मामला काउंसिल में अभी भी लंबित है. कार्रवाई का अधिकार काउंसिल को है.
उल्लेखनीय है कि धनबाद के अधिवक्ता हरिहर प्रसाद ने पांच जनवरी 2015 को धनबाद की अदालत में शिकायतवाद दर्ज करायी थी.
उन्होंने अॉडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि 1.25 करोड़ की वित्तीय अनियमितता बरतने की संभावना है. इस मामले में उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की थी. निचली अदालत ने 16 जून 2015 को संज्ञान आदेश पारित किया था.
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