रांची : जानलेवा हमला करने के अभियुक्त को उम्रकैद

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Jan 2019 9:40 AM

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रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्त पंकज साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले की पैरवी कर रहे एपीपी परमानंद यादव ने […]

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रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्त पंकज साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले की पैरवी कर रहे एपीपी परमानंद यादव ने अदालत में दलील दी थी कि अभियुक्त पंकज साहू कई बार जानलेवा हमला कर चुका है.
इस मामले के सूचक पर दो बार जानलेवा हमला किया. उसने पूर्व में अपने चचेरे भाई सूरजदेव साहू पर भी हमला किया था. ऐसे अपराधी समाज के लिए घातक हैं. इसलिए अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दी जाये. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की अोर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था.
क्या था मामला
पंकज साहू ने अपने बड़े पापा अौर बड़ी मम्मी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलायी थी. उसने बड़े पापा द्वारा खरीदी गयी जमीन पर हिस्सा नहीं मिलने पर दोनों को गोली मारी. यह घटना वर्ष 2017 की है.
घटना के समय अभियुक्त के बड़े पापा शिवव्रत साहू अौर बड़ी मम्मी बसंती देवी अपने पिठोरिया स्थित खाद-बीज की दुकान पर बैठे थे. उसी समय अभियुक्त आया अौर पिस्तौल से दोनों पर गोली चलायी. शिवव्रत साहू के बायें हाथ में गोली लगी, वहीं बसंती देवी को पेट में चार गोली लगी थी. दोनों को गंभीर अवस्था में रिम्स लाया गया था. इस घटना को लेकर पिठोरिया थाना में कांड संख्या 420/17 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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