रांची : जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी शराब दुकानों की लॉटरी

Updated at : 08 Jan 2019 6:41 AM (IST)
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रांची : जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी शराब दुकानों की लॉटरी

एक मार्च से खुदरा शराब बेचने का लाइसेंस देकर दुकानें खुलवाने का लक्ष्य रांची : राज्य मेें शराब दुकानों का संचालन करने के लिए जनवरी माह के अंतिम सप्ताह से लॉटरी शुरू हो जायेगी. महीने के अंत तक लॉटरी में शामिल होने के लिए आवेदन जमा होने लगेंगे. उत्पाद विभाग 10 फरवरी तक लॉटरी का […]

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एक मार्च से खुदरा शराब बेचने का लाइसेंस देकर दुकानें खुलवाने का लक्ष्य
रांची : राज्य मेें शराब दुकानों का संचालन करने के लिए जनवरी माह के अंतिम सप्ताह से लॉटरी शुरू हो जायेगी. महीने के अंत तक लॉटरी में शामिल होने के लिए आवेदन जमा होने लगेंगे. उत्पाद विभाग 10 फरवरी तक लॉटरी का आयोजन करा देने का प्रयास कर रहा है. पहली मार्च से लॉटरी के विजेताअों को दुकानों से शराब बेचने का लाइसेंस देने की प्रक्रिया पूरी कर दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया है.
बढ़ेगी दुकानों की संख्या : लॉटरी के बाद राज्य में शराब दुकानों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी. फिलहाल, राज्य में सरकारी शराब दुकानों की संख्या 706 है. इसमें से रांची में 58 सरकारी शराब की दुकानें हैं. लॉटरी के बाद राज्य में शराब दुकानों की संख्या बढ़ कर 1500 के आस-पास हो जायेगी.
वहीं, राजधानी में 170 के आस-पास शराब की दुकानें खुल जायेंगी. मालूम हो कि झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन द्वारा शराब की खुदरा बिक्री का संचालन शुरू करने के साथ दुकानों की संख्या घट कर आधी से भी कम हो गयी थी. अब एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल करते हुए शराब दुकानों की संख्या भी पूर्व के वर्षों की तर्ज पर बढ़ायी जा रही है.
एक दुकान के लिए तीन लॉटरी डाल पायेंगे लोग : राज्य में शराब की दुकानें खोलने के लिए आवेदक एक से अधिक लॉटरी डाल सकेंगे. कोई भी एक आदमी एक दुकान या एक ग्रुप में अधिक से अधिक तीन लॉटरी डाल सकेगा. उत्पाद विभाग दुकानों काे सूचीबद्ध कर रहा है.
राजस्व की दृष्टि से दुकानों की बंदोबस्ती करने के लिए एक से तीन दुकानों तक का ग्रुप बना कर लॉटरी आयोजित की जायेगी. कोई भी व्यक्ति जितने चाहे उतने ग्रुप या दुकानों के लिए लॉटरी में शामिल हो सकता है, लेकिन, एक दुकान या एक ग्रुप में अधिकतम तीन आवेदन ही किये जा सकेंगे. लॉटरी में शामिल होने के लिए संबंधित दुकान या ग्रुप के लिए निर्धारित राजस्व का दो फीसदी प्रत्येक आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा.
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