दुमका कोषागार अवैध निकासी: संयुक्त बिहार के अंतिम पूर्व सीएस वीएस दुबे को हाइकोर्ट से बड़ी राहत

Updated at : 15 Dec 2018 12:03 AM (IST)
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दुमका कोषागार अवैध निकासी: संयुक्त बिहार के अंतिम पूर्व सीएस वीएस दुबे को हाइकोर्ट से बड़ी राहत

रांची : संयुक्त बिहार के अंतिम पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले आरसी-38ए/96 में उन्हें आरोपी बनाने संबंधी सीबीआइ की विशेष अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है. सीआरपीसी की धारा-319 […]

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रांची : संयुक्त बिहार के अंतिम पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले आरसी-38ए/96 में उन्हें आरोपी बनाने संबंधी सीबीआइ की विशेष अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है.
सीआरपीसी की धारा-319 के तहत आराेपी बनाने संबधी जारी नोटिस को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ भी मामला चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति लेना जरूरी है. वीएस दुबे के मामले में अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गयी है. इस मामले में प्रार्थी के खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है.
इस कारण मामला चलाया नहीं जा सकता है. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि वीएस दुबे के खिलाफ सीबीआइ कोर्ट का आदेश उचित नहीं था. हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआइ कोर्ट का प्रार्थी वीएस दुबे को आरोपी बनाने संबंधी आदेश आश्चर्यजनक एवं समझ से परे है.
वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है. श्री सिंह ने कहा कि सुनवाई के दाैरान उन्होंने अदालत को बताया था कि चारा घाेटाले का मामला पकड़ा था आैर कार्रवाई करने का आदेश दिया था.
उन्होंने ईमानदारीपूर्वक अपने कर्तव्यों का हमेशा निर्वहन करने का प्रयास किया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मुख्य सचिव वीएस दुबे ने क्वैशिंग याचिका दायर की थी. उन्होंने सीबीआइ कोर्ट द्वारा चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाये जाने संबंधी नोटिस को चुनाैती दी थी.
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