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पिस्कानगड़ी : योजनाएं ग्रामसभा से पारित ही नहीं जैसे-तैसे काम कर निकाल ली राशि

10 Dec, 2018 9:49 am
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पिस्कानगड़ी : योजनाएं ग्रामसभा से पारित ही नहीं जैसे-तैसे काम कर निकाल ली राशि

पिस्कानगड़ी : नगड़ी प्रखंड के देवरी व नारो पंचायत में वित्तीय वर्ष 2017-18 के मनरेगा कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण के तहत जन सुनवाई हुई. इसमें भारी अनियमितता व लापरवाही के मामले सामने आये. योजना पूरी किये बिना राशि की निकासी सहित कई योजनाओं में पारदर्शिता का अभाव पाया गया. कार्यस्थल पर सूचना पट्ट नहीं लगाये […]

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पिस्कानगड़ी : नगड़ी प्रखंड के देवरी व नारो पंचायत में वित्तीय वर्ष 2017-18 के मनरेगा कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण के तहत जन सुनवाई हुई. इसमें भारी अनियमितता व लापरवाही के मामले सामने आये. योजना पूरी किये बिना राशि की निकासी सहित कई योजनाओं में पारदर्शिता का अभाव पाया गया. कार्यस्थल पर सूचना पट्ट नहीं लगाये जाने, इंदिरा आवास सहित अन्य योजनाओं में जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों द्वारा कमीशन लेने की बात भी सामने आयी. अधिकांश योजनाएं बगैर ग्रामसभा से पास कराये ही जैसे-तैसे काम कर राशि निकासी कर ली गयी.
देवरी पंचायत में जन सुनवाई के क्रम में मनरेगा मजदूर अनिल कच्छप, कविता मिंज, सोबी मिंज, सनगी उरांइन व मंजू देवी आदि ने बताया कि उनके खाते में हजारों रुपये बगैर मजदूरी किये ही आ गये और इसकी निकासी भी कर ली गयी.
वहीं सामाजिक अंकेक्षण टीम के सदस्य मनोज कुमार अनूप ने बताया कि देवरी पंचायत में 2017-18 में 92 योजना स्वीकृत हुई, जिसमें 53 बगैर ग्रामसभा के ही पारित कर दी गयी. इनमें भारी अनियमितता की आशंका है.
नारो पंचायत में जन सुनवाई में इंदिरा आवास योजना की लाभुक पिस्का निवासी सबिता देवी ने योजना के नाम पर पंचायत प्रतिनिधियों पर 20 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया. वहीं नारो की राहिल उरांइन, पिस्का के मंगरा उरांव, कैलु उरांव ने भी आवास योजना के नाम पर दो से तीन हजार रुपये वसूली का आरोप लगाया. बन रहे आवास का फोटो खींचने के नाम पर दो-दो सौ रुपये वसूली की बात भी बतायी गयी.
दोनों पंचायतों में डोभा, शौचालय, इंदिरा आवास, बकरी, मुर्गी व गाय शेड निर्माण में भी अनियमितता सामने आयी. डोभा का निर्माण जेसीबी से कराने का मामला सामने आया. जन सुनवाई में नारो पंचायत भवन पर मुखिया पंचम प्रेम किस्पोट्टा द्वारा कब्जा कर वर्षों से परिवार सहित रहने का मामला लोगों ने उठाया. इस पर मुखिया को सात दिन के अंदर भवन खाली करने का निर्देश दिया गया. बीडीओ अशोक कुमार ने बताया कि भवन खाली नहीं करने पर कार्रवाई की जायेगी.
वहीं जन सुनवाई में योजनाअों में अनियमितता व लूट खसोट के संबध में बीडीओ ने कहा कि अभी उन तक मामला नहीं पहुंचा है. मामला आने पर जांच कर कार्रवाई की जायेगी. जन सुनवाई में छत्तीसगढ़ के मनरेगा के ज्वाइंट कमिश्नर एमएम नाग, डीआरपी प्रवीण बॉजराय, संजय सारंगी सहित अंकेक्षण टीम के मनोज कुमार अनुज, संजय नायक, ज्यूरी मेंबर आरती देवी, सरवरी खातून, सरिता देवी, कर्मा मिंज, अर्जुन तिर्की सहित ग्रामीण व जनप्रतिनिधि
उपस्थित थे.
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