10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रांची : नोटिस भेजने के लिए पैसा मिलते ही एक्शन में आयी ट्रैफिक पुलिस, चालान के 3.50 करोड़ रुपये वसूलने के लिए वाहन मालिकों को भेजा जायेगा नोटिस

रांची : पूर्व में वाहन चालकों से जुर्माने के रूप में काटे गये चालान का बकाया वसूलने की कार्रवाई अब ट्रैफिक पुलिस जल्द ही शुरू करेगी. जुर्माना की रकम जमा करने के लिए लोगों को डाक विभाग की ओर से नोटिस भेजा जायेगा़ लोगों को रकम जमा करने के लिए एक समय सीमा भी दी […]

रांची : पूर्व में वाहन चालकों से जुर्माने के रूप में काटे गये चालान का बकाया वसूलने की कार्रवाई अब ट्रैफिक पुलिस जल्द ही शुरू करेगी. जुर्माना की रकम जमा करने के लिए लोगों को डाक विभाग की ओर से नोटिस भेजा जायेगा़ लोगों को रकम जमा करने के लिए एक समय सीमा भी दी जायेगी.
समय पर रकम नहीं जमा करने वालों के खिलाफ विधिपूर्वक कार्रवाई होगी. पुलिस अधिकारियों के अनुसार ट्रैफिक और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर वाहन चलाने के जुर्म के रूप में जो चालान काटा गया था, उसमें से अधिकतर लोगों ने जुर्माना नहीं जमा किया है. जुर्माने की यह बकाया रकम करीब 3.50 करोड़ रुपये है.
अधिकतर लोगों ने जमा नहीं की है जुर्माने की राशि
चालकों से पहले ऑनस्पॉट जुर्माना नहीं ले रही थी पुलिस, काटा जा रहा था चालान
पूर्व में यह नियम बनाया गया था कि ट्रैफिक पुलिस आम लोगों से ऑनस्पॉट जुर्माना वसूल नहीं करेगी. जुर्माना के रूप में सिर्फ चालान काट कर वाहन चालक को छोड़ दिया जाता था. ऐसे लोगों से ऑनलाइन जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी. इसके लिए यह व्यवस्था तैयार की गयी थी कि ऐसे लोगों को जुर्माना की रकम नोटिस के जरिये उनके घर भेजा जाये.
लेकिन ट्रैफिक पुलिस के पास पोस्ट ऑफिस के जरिये नोटिस भेजने के लिए पैसे नहीं थे. इस कारण न नोटिस भेजा जा रहा था और न ही जुर्माना की रकम की वसूली हो पा रही थी. लेकिन ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग के प्रयास से अब जुर्माना वसूलने के लिए नोटिस भेजने के लिए रुपये परिवहन विभाग को मिल गये हैं.
एक रजिस्ट्री पोस्ट भेजने में ट्रैफिक पुलिस को करीब 22 रुपये का खर्च आयेगा. नोटिस भेजने के लिए इस खर्च में कमी की जा सके, इसके लिए वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें