बिना अनुमति झारखंड सेवा के अफसरों पर केस नहीं, जानें पूरा मामला
Updated at : 07 Dec 2018 7:49 AM (IST)
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रांची : झारखंड सेवा के पदाधिकारियों पर राज्य में बिना प्रशासी विभाग की अनुमति के प्राथमिकी नहीं दर्ज की जा सकेगी. योजना सह वित्त विभाग ने इससे संबंधित संकल्प निकाला है. इसके आलोक में उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है. उपायुक्तों को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने फैसला किया […]
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रांची : झारखंड सेवा के पदाधिकारियों पर राज्य में बिना प्रशासी विभाग की अनुमति के प्राथमिकी नहीं दर्ज की जा सकेगी. योजना सह वित्त विभाग ने इससे संबंधित संकल्प निकाला है. इसके आलोक में उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है.
उपायुक्तों को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राज्य सेवा के क्षेत्रीय पदाधिकारियों पर सरकारी कार्य के निष्पादन से संबंधित प्रशासनिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के पहले उनके प्रशासी विभाग की अनुमति आवश्यक होगी. हालांकि ऐसी सूचना मिल रही है कि बिना प्रशासी विभाग की अनुमति के पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.
उपायुक्तों को संकल्प के आलोक में लिये गये फैसले का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं. कहा गया है कि राज्य सेवा के किसी भी पदाधिकारी केखिलाफ बिना प्रशासी विभाग की अनुमति के प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाये.
डॉ माधव व प्रभात का आइएएस में चयन
रांची : डॉ माधव शरण सिंह व प्रभात कुमार का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ है. गैर प्रशासनिक सेवा के दोनों अफसरों का चयन 2017 की रिक्तियों के विरुद्ध चयन हुआ है. डॉ माधव योजना विभाग के अधिकारी हैं.
वहीं प्रभात कुमार श्रम सेवा के अफसर हैं. बुधवार को दो पदों के विरुद्ध गैर प्रशासनिक सेवा के कुल 10 अफसरों का साक्षात्कार यूपीएससी में हुआ था. इसमें झारखंड के मुख्य सचिव व कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव भी मौजूद थे. साक्षात्कार के बाद यूपीएससी ने प्राप्तांक के आधार पर नामों का चयन किया.
प्रक्रिया के बाद जारी होगी अधिसूचना : अब यूपीएससी साक्षात्कार की कार्यवाही की प्रति केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय व झारखंड सरकार को भेजेगा. झारखंड सरकार आवश्यक प्रक्रिया करके फिर फाइल यूपीएससी को भेजेगा. इसके बाद यूपीएससी की कमेटी इसे एप्रूव करके अधिसूचना के लिए केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय को भेज देगा.
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