रांची के 39 डीलरों का लाइसेंस होगा निलंबित
Updated at : 04 Dec 2018 9:21 AM (IST)
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रांची : लाभुकों को सही तरीके से राशन नहीं देने वाले रांची जिले के 39 डीलरों का लाइसेंस निलंबित किया जायेगा. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी. जिले के 100 से अधिक डीलर ऐसे हैं, जिन्होंने 15 हजार लाभुकों को अनाज का वितरण नहीं […]
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रांची : लाभुकों को सही तरीके से राशन नहीं देने वाले रांची जिले के 39 डीलरों का लाइसेंस निलंबित किया जायेगा. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी.
जिले के 100 से अधिक डीलर ऐसे हैं, जिन्होंने 15 हजार लाभुकों को अनाज का वितरण नहीं किया. यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार अपराध है. इन पर जुर्माना लगाया जायेगा. जिला आपूर्ति पदाधिकारी नरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि कई डीलरों ने लापरवाही बरती है. उन पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. वहीं शत-प्रतिशत राशन वितरण करने वाले डीलरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा.
श्री गुप्ता ने बताया कि कई डीलरों ने मात्र 3-4 दिन ही राशनका वितरण किया. इस कारण लाभुक अनाज से वंचित रह गये. इसकी शिकायत सीएम जन संवाद केंद्र में भी की गयी है.
क्या कार्रवाई होगी : श्री गुप्ता ने बताया कि जिन डीलरों ने 50 फीसदी अनाज का वितरण नहीं किया है, उनका लाइसेंस निलंबित किया जायेगा. बिना किसी वैध कारण के 20 से 49 लाभुकों को अनाज नहीं देने वाले डीलरों पर प्रत्येक लाभुक 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 10 से 19 लाभुकों को अनाज नहीं देने वाले डीलरों को चेतावनी दी गयी है और दिसंबर माह में 100 प्रतिशत वितरण करने को कहा गया है.
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